पंचायतों में अब दसवीं पास ही बनेंगे सरपंच विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। विधानसभा ने मानसून सत्र के अंतिम दिन सोमवार को हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक-2015 को मंजूरी दे दी। इस दौरान कांग्रेस विधायक सदन से वाकआउट कर गए वहीं कांग्रेस विधायक कर्ण सिंह दलाल द्वारा संशोधन विधायक पर लाया गया संशोधन प्रस्ताव भी चर्चा के बाद अस्वीकृत हो गया। विधेयक पास होते ही यह तय हो गया है कि पंचायतों में अब दसवीं पास की योग्यता रखने वाले ही सरपंच के लिए पर्चा दाखिल कर सकेंगे। हालांकि महिलाओं और अजा उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास रहेगी।
पंचायतों के चुनाव में शिक्षित प्रत्याशियों को ही उतरने का अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पिछले महीने लाया गया अध्यादेश करीब 15 दिन बाद वापस ले लिया गया था और अब उसे मानसून सत्र में बहस के बाद पारित कर कानून बना दिया गया है। अब प्रदेश में पंच-सरपंच का चुनाव लड़ने वाले पुरुष प्रत्याशी के लिए दसवीं, महिला व अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए आठवीं पास होना अनिवार्य किया गया है।
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वॉक आउट कर गए कांग्रेसी
•कांग्रेस के यशवीर कादियान ने स्पीकर से गुप्त मतदान कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा के भी कई विधायक इस संशोधन के खिलाफ हैं और यदि सदन में गुप्त मतदान कराया जाता है तो यह प्रस्ताव पास नहीं हो सकेगा, लेकिन स्पीकर ने उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस विधायक सदन से वॉक आउट कर गए।
•महिला व एससी प्रत्याशियों का आठवीं पास होना जरूरी
•एससी महिला पंचों के लिए पांचवीं पास का किया प्रावधान
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