पंचायत चुनाव सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई, सरकार रखेगी मजबूत तर्क
पानीपत | हरियाणापंचायतीराज (संशोधन) कानून-2015 को चैलेंज करने वाली याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। सरकार मंगलवार को अपने तर्क रखेगी। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों से ज्यादा संतान
होने की शर्त रखी थी। इस पर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने शर्त को हरी झंडी दी थी। पंचायत चुनाव के नए कानून पर सरकार इसे ही आधार बनाएगी।
हालांकि बाद में हुड्‌डा सरकार ने दो बच्चों के नियम को हटा दिया था। इससे पूर्व 8 अक्टूबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले काे संविधान पीठ में भेजने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ताओं के तर्क पर कोर्ट ने कहा था कि 'मतदान का अधिकार सभी को है, लेकिन चुनाव लड़ने की आवश्यक शर्तें होती हैं। जरूरी नहीं कि हर वोटर चुनाव लड़े ही।' इसलिए माना जा रहा है कि कोर्ट भी इस पर जल्द फैसला सुना सकती है।
सरकार ने 5वीं, 8वीं 10वीं पास होने, सहकारी कर्ज बिजली बिल चुकाने, घर में टॉयलेट और आपराधिक मामलों में चार्जशीटेड होने की शर्त लगाई गई है।

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