राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार हरियाणा पुलिस में भर्ती करने जा रही है। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भर्ती प्रक्रिया आरंभ करने के लिए मांग पत्र भेजा गया है।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से राज्यों से पुलिस की खाली रिक्तियों का ब्योरा मांगे जाने के बाद हरियाणा सरकार का यह बड़ा फैसला है। प्रदेश में करीब 59 हजार पुलिसकर्मी हैं, जबकि जरूरत एक लाख से अधिक पुलिस कर्मियों की है, जिस कारण पुलिस कर्मियों पर न केवल काम का बोझ बढ़ रहा है, बल्कि वे तनावग्रस्त हो रहे हैं। प्रदेश में एक पुलिसकर्मी के जिम्मे 424 लोगों की सुरक्षा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के गृह सचिवों से अपने-अपने स्टेट में खाली पदों का ब्योरा मांग रखा है, जो तीन सप्ताह के भीतर दिया जाना है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले सप्ताह ही ऐलान किया है कि इस साल सात हजार और अगले साल भी इतने ही पुलिसकर्मियों की भर्ती संभव है, जबकि पिछले साल सरकार सात हजार से अधिक पदों पर भर्तियां करने के साथ ही महिला पुलिस थाने खोल चुकी है। सरकार ने पुलिस कर्मियों को राहत प्रदान करते हुए उनके लिए साप्ताहिक अवकाश की भी व्यवस्था की है। अब पांच हजार नए पुलिसकर्मी मिलने से हरियाणा पुलिस पर कामकाज का बोझ कम होने की संभावनाएं बन गई है। सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी जाने वाली जानकारी से भी जोड़कर देखा जा रहा है, ताकि अदालत को बताया जा सके कि खाली पद भरने के लिए हरियाणा ने प्रक्रिया आरंभ कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों के तुरंत बाद सरकार ने लिया फैसला
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को सरकार ने भेजा मांग पत्र