उच्च शिक्षा विभाग के सचिव व महानिदेशक को भेजा नोटिस



चंडीगढ़ : पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर हरियाणा सरकार, उच्च शिक्षा के प्रधान सचिव व महानिदेशक को 29 मार्च के लिए अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। प्रदेश के एक सरकारी कालेज में एक्सटेंशन लेक्चरर के पद पर कार्यरत मोहम्मद अली व अन्य ने अपनी याचिका में कहा है कि हरियाणा का शिक्षा विभाग हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नही कर रहा हैं। याचियों के वकील ने पीठ को बताया कि हाईकोर्ट ने मई माह में अपने एक आदेश में हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि वो एक्सटेंशन लेक्चरर को छुट्टी वाले दिन का भी वेतन जारी करे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि एक्सटेंशन लेक्चरर को प्रति लेक्चर 1000 रुपये या अधिकतम 25,000 रुपये महीना जारी करे। याची ने आरोप लगाया कि हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग उनको केवल 250 रुपये प्रति लेक्चर ही दे रहा है।

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