नयी दिल्ली (एजेंसी) :
सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत आवेदन मौखिक रूप से भी दायर किए जा सकते हैं। कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि आरटीआई कानून की धारा 6 (।) जहां आरटीआई आवेदन लिखित रूप में दायर न किया जा सके, तो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और राज्य लोक सूचना अधिकारी मौखिक रुप से सूचना मांगने का आग्रह करने वाले व्यक्ति की सभी उचित मदद करेंगे। मंत्री से पूछा गया था कि क्या सरकार ने ब्रेल लिपि में आरटीआई आवेदन स्वीकार करने और जवाब देने के लिए कोई कदम उठाया है या ऐसा कोई प्रस्ताव रखती है।