नयी दिल्ली (एजेंसी) : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 5 अगस्त तक बढ़ा दी है। साथ ही कहा है कि रिटर्न भरने के लिए आधार को पैन से तत्काल जोड़ना जरूरी नहीं होगा। रिटर्न भरने के बाद 31 अगस्त तक उसे लिंक कराया जा सकता है। रिटर्न की ई-फाइलिंग के लिए फिलहाल आधार नंबर का सिर्फ उल्लेख करना ही पर्याप्त होगा। जिन करदाताओं का आधार कार्ड नहीं बना है, लेकिन उन्होंने इसके लिए आवेदन कर दिया है, वे पावती रसीद के नंबर का उल्लेख कर रिटर्न भर सकते हैं। रिटर्न भरने के बाद उन्हें 31 अगस्त तक आधार को पैन से जोड़ना होगा। भरी गई रिटर्न को 31 अगस्त के बाद ही प्रोसेस किया जायेगा।
अब 5 अगस्त तक भर सकते हैं रिटर्न
नयी दिल्ली (एजेंसी) : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 5 अगस्त तक बढ़ा दी है। साथ ही कहा है कि रिटर्न भरने के लिए आधार को पैन से तत्काल जोड़ना जरूरी नहीं होगा। रिटर्न भरने के बाद 31 अगस्त तक उसे लिंक कराया जा सकता है। रिटर्न की ई-फाइलिंग के लिए फिलहाल आधार नंबर का सिर्फ उल्लेख करना ही पर्याप्त होगा। जिन करदाताओं का आधार कार्ड नहीं बना है, लेकिन उन्होंने इसके लिए आवेदन कर दिया है, वे पावती रसीद के नंबर का उल्लेख कर रिटर्न भर सकते हैं। रिटर्न भरने के बाद उन्हें 31 अगस्त तक आधार को पैन से जोड़ना होगा। भरी गई रिटर्न को 31 अगस्त के बाद ही प्रोसेस किया जायेगा।
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