10 वर्ष की सेवा के बाद कर्मी एनपीएस खाते से निकलवा सकते हैं 25% राशि



करनाल:हरियाणा सरकारद्वारा एक जनवरी 2006 के बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन का दस प्रतिशत भाग प्रति माह उनके खाते में जमा किया जा रहा है और इतनी ही राशि सरकार द्वारा कर्मचारियों के खातों में जमा करवाई जा रही है।
जिला खजाना अधिकारी अश्वनी शर्मा ने लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में नई पेंशन स्कीम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कर्मचारी की दस वर्ष की सेवा के उपरांत वे अपने एनपीएस खाते से 25 प्रतिशत राशि मकान, बच्चों की उच्च शिक्षा तथा बच्चों की शादी के प्रयोजन के लिए निकाल सकते हैं।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि कर्मचारी की सेवानिवृति होने पर कुल जमा राशि में से 60 प्रतिशत राशि को निकलवाया जा सकता है तथा 40 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी द्वारा की जा रही जमा राशि पर इनकम टैक्स में छूट प्रदान की जाती है।

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