केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में कर्मचारियों के लिए 2 बड़े फैसले लिए गये।
- पहला- केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (डीए) एक फीसदी बढ़ाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। इस फैसले से करीब 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। डीए की नयी दरें एक जुलाई से लागू होंगी।
- दूसरा- संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए टैक्स मुक्त ग्रेच्युटी राशि की सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये की जाएगी। इसके लिए मंत्रिमंडल ने ‘ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक 2017’ को संसद में पेश किये जाने को मंजूरी दे दी है।
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा एक जनवरी 2016 से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गयी थी।
ग्रेच्युटी भुगतान के मामले में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समकक्ष लाने के लिए सरकार ने विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव किया था जिसे मंत्रिमंडल मंजूर कर लिया है। यह संशोधन विधेयक अब संसद में पेश किया जायेगा।
किसे, कितनी ग्रेच्युटी
मौजूदा ‘ग्रेच्युटी भुगतान कानून 1972’ के तहत सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी की राशि पर टैक्स में छूट मिलती है। दूसरी तरफ गैर-सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी की 10 लाख रुपये तक की राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन इसके बाद टैक्स चुकाना होता है। ग्रेच्युटी एक्ट 10 या उससे अधिक कर्मचारियों की संख्या वाले संस्थानों पर लागू होता है। एक्ट के तहत कोई भी कर्मचारी लगातार 5 साल या उससे अधिक वक्त तक संस्थान में काम करता है, तभी वह ग्रेच्युटी का हकदार है।
मौजूदा ‘ग्रेच्युटी भुगतान कानून 1972’ के तहत सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी की राशि पर टैक्स में छूट मिलती है। दूसरी तरफ गैर-सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी की 10 लाख रुपये तक की राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन इसके बाद टैक्स चुकाना होता है। ग्रेच्युटी एक्ट 10 या उससे अधिक कर्मचारियों की संख्या वाले संस्थानों पर लागू होता है। एक्ट के तहत कोई भी कर्मचारी लगातार 5 साल या उससे अधिक वक्त तक संस्थान में काम करता है, तभी वह ग्रेच्युटी का हकदार है।
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