राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती होने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है। ओवरएज शब्द के बंधन से उन आवेदकों को मुक्ति मिल सकती है जो रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कराकर नियमित रूप से नवीनीकरण करने की शर्त को पूरा करते रहे हों। उम्र चाहे 50 वर्ष पार हो गई हो फिर भी ऐसे आवेदक नौकरी के लिए पात्र माने गए हैं। इसका खुलासा आरटीआइ के तहत मांगी गई जानकारी से हुआ है। राज्य में सरकारी सेवा में भर्ती होने के लिए आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। इस आयु सीमा पार होने पर सरकार आवेदक को ओवरएज मानकर भर्ती होने के मापदंडों से बाहर कर देती है। शिक्षा विभाग के मामले में ऐसा नहीं होता। ढाणी माजरा के दलीप सिंह ने रोजगार विभाग से शिक्षक भर्ती में छूट के प्रावधानों की जानकारी मांगी थी। आरटीआइ में मुख्य सचिव हरियाणा की सामान्य सेवाएं शाखा की अधिसूचनाओं का उल्लेख किया गया है। पत्र क्रमांक 8407-12/24-77 दिनांक 11.12.1981
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