हरियाणा टीचर भर्ती बोर्ड के गठन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत में विचाराधीन इस मामले के कारण प्रदेश में पंद्रह हजार से ज्यादा अध्यापकों की भर्ती प्रकिया पर रोक लगी हुई है। 1पंचकूला निवासी विजय बंसल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर टीचर भर्ती बोर्ड के गठन को गैरकानूनी करार देते हुए इसे रद कर टीचर भर्ती को हरियाणा लोक सेवा आयोग या हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड के माध्यम से कराने की मांग की है। चीफ जस्टिस संजय किशन कौल पर आधारित खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान बंसल के वकील ने कहा कि जब सरकार के पास हरियाणा लोक सेवा आयोग या हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड है तो टीचर भर्ती बोर्ड बनाने की क्या जरूरत है। वहीं एडवोकेट जनरल हवा सिंह हुडा ने कहा कि सरकार ने नियम 320 के तहत इस बोर्ड का गठन किया है जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। एजी के जवाब पर बंसल के वकील ने कहा कि सरकार ने जिस नियम का हवाला दिया है उसके तहत केवल किसी पोस्ट के लिए शैक्षिक योग्यता या अन्य शर्त तय की जा सकती है न की बोर्ड का गठन। सरकार कुछ पोस्ट को हरियाणा लोक सेवा आयोग के दायरे से निकालना भी चाहती है तो इसके लिए लोक सेवा आयोग से सलाह लेनी पड़ती है। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।1फैसला आने में लग सकता है समय 1हाई कोर्ट किसी केस पर फैसला सुरक्षित
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शिक्षक चयन बोर्ड को खारिज करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित
चंडीगढ़त्न हरियाणा स्कूल टीचर्स सेलेक्शन बोर्ड के गठन को खारिज करने की मांग संबंधी जनहित याचिका पर मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट ने इससे पहले कहा था कि एक तरफ हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 13 से कम कर 7 कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ आयोग का कार्यभार कम करने के लिए हरियाणा स्कूल टीचर्स सेलेक्शन बोर्ड के गठन की बात की |
नवचयनित प्राध्यापकों को दिया जाए नियुक्ति पत्र
जासंकें, कैथल : नव चयनित प्राध्यापकों की बैठक नौ सितंबर को हनुमान वाटिका में बलिन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में होगी। इसमें नवचयनित प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र देने के लिए सरकार से अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने अब तक पांच हजार चयनित प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेवात में चयनित प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए है, लेकिन अब तक इस क्षेत्र के प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए है। इसके कारण प्राध्यापकों में रोष है। उन्होंने कहा कि रविवार को होने वाली बैठक में आगामी कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की जाएगी। 1‘भर्ती में रखें आरक्षण का ख्याल’1कैथल : हरियाणा पावर कापरेरेशन इंपलाइज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति
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