चंडीगढ़. पंजाब सरकार का कोई भी अफसर या कर्मचारी एक माह वेतन से ज्यादा की खरीदारी करता है तो उसका हिसाब सरकार को देना होगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है।
प्रवक्ता ने बताया कि प्रतिवर्ष सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति खरीदने और बेचने की सीमा में वृद्धि की जाती है, जिसके तहत सरकार ने सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1966 के नियम 18 में संशोधन किया है।
प्रवक्ता ने बताया कि प्रतिवर्ष सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति खरीदने और बेचने की सीमा में वृद्धि की जाती है, जिसके तहत सरकार ने सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1966 के नियम 18 में संशोधन किया है।
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