रोडवेज में ड्राइवर-कंडक्टर की नियुक्तियों पर हाईकोर्ट ने लगाई ब्रेक


जयपुर.हाईकोर्ट ने राजस्थान रोडवेज में ड्राइवर, कंडक्टर व आर्टीजन के सैकंड व थर्ड ग्रेड के 1500 से ज्यादा पदों पर होने वाली नियुक्तियों पर 10 अक्टूबर तक रोक लगाते हुए रोडवेज के चेयरमैन व सदस्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
न्यायाधीश एमएन भंडारी ने यह अंतरिम आदेश मंगलवार को रामेन्द्र सिंह व अन्य की याचिका पर दिया। इसमें कहा गया है कि इन पदों की चयन प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु व फीस सहित अन्य छूट देने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया में लाभ दिया जा रहा है।
लिखित परीक्षा में आरक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थियों के सामान्य वर्ग वालों से अधिक अंक आए उन्हें सामान्य वर्ग में माना जबकि वह अंतिम वरीयता सूची नहीं थी क्योंकि उसमें ट्रेड टेस्ट के अंक नहीं जोड़े गए थे।
अंतिम वरीयता सूची में सामान्य वर्ग से अधिक अंक लाने पर आरक्षित वर्ग का वह अभ्यर्थी ही सामान्य वर्ग की श्रेणी में आने का अधिकारी है जिसने आरक्षण का कोई लाभ नहीं लिया हो।
लेकिन इन नियुक्तियों में आरक्षित वर्ग वालों को संविधान के अनुच्छेद 335 के प्रावधानों के विपरीत लाभ दिया जाना गलत है। इन दलीलों पर गौर करने के बाद अदालत ने नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगाते हुए रोडवेज प्रशासन से जवाब मांगा।

No comments:

Post a Comment

thanks for your valuable comment

See Also

Calculate your age

Age Calculator Choose date of birth: OR enter birth details: / / Calculate Age