पंजाब सरकार ने राज्य में बुढ़ापा पेंशन के लिए महिलाओं की आयु 60 वर्ष से कम कर 58 वर्ष कर दी है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सरकार की ओर से सभी जिलों के डीसी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि 1 नवंबर से 58 वर्ष या इससे ज्यादा उम्र की महिला बुजुर्गो को बुढ़ापा पेंशन देने की कार्रवाई शुरू की जाए
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