9455 JBT joining news
चयनित जेबीटी को नहीं मिली राहत
जेबीटी भर्ती केस की सुनवाई दूसरी बेंच को रेफर
ब्यूरो / अमर उजाला, चंडीगढ़
चंडीगढ़ : प्रदेश शिक्षा विभाग में चयनित 9455 जेबीटी की नियुक्ति पर रोक मामले में हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने सुनवाई 2 दिसम्बर तक स्थगित कर दी है। मंगलवार को जस्टिस सूर्य कांत के अवकाश पर होने के कारण जस्टिस टीपीएस मान की बैंच के सामने केस सूचीबद्ध हुआ। जस्टिस मान की बैंच ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। इस मामले में 11 मई को हाईकोर्ट की डिविजन बैंच ने एकल बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए 9455 टीचर को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाते हुए भर्ती का पूरा रिकॉर्ड सील कर समन कर लिया था। हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने यह आदेश एकल बेंच के भर्ती को सही करार देने वाले आदेश के खिलाफ पर सुनवाई करते हुए जारी किया था। एकल बेंच ने इस भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका को 31 मार्च को खारिज करते हुए भर्ती को सही करार दिया था।
.......................................................जेबीटी भर्ती केस की सुनवाई दूसरी बेंच को रेफर
ब्यूरो / अमर उजाला, चंडीगढ़
हरियाणा में 9455 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए तैयार मेरिट लिस्ट में अंकों में गड़बड़ी के आरोप से जुड़े मामले में जस्टिस दीपक सिब्बल की एकल बेंच ने यह मामला दूसरी बेंच को रेफर कर दिया है। जस्टिस सिब्बल ने कहा है कि वह किन्हीं निजी कारणों से यह मामला नहीं सुनना चाहते।
बेंच के निर्देश पर केस की पिछली सुनवाई के दौरान हरियाणा कर्मचारी आयोग के सचिव व सदस्यों ने अपना जवाब दाखिल कर दिया था। हाईकोर्ट को इंटरव्यू प्रक्रिया की जानकारी दी गई थी। मेरिट पर हाईकोर्ट में दायर रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए बेंच ने कहा था कि यह मामला 40 हजार आवेदकों से जुड़ा है, लिहाजा भर्ती के लिए तैयार मेरिट पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
इसी कारण चयन आयोग के चेयरमैन और उन सदस्यों से इंटरव्यू प्रक्रिया पर जवाब मांगा था, जिन्होंने उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया। पूछा था कि अंक देने की प्रक्रिया क्या है, अंकों से जुड़ा डाटा सदस्यों ने बोर्ड को कब और कैसे थमाया।
अब आयोग के सचिव महावीर कौशिक व अन्य सदस्यों ने जवाब दाखिल कर कहा है कि इंटरव्यू की प्रक्रिया और बोर्ड में इंटरव्यू शीट्स दाखिल कराने की प्रक्रिया गोपनीय रखी गई थी।
बेंच के निर्देश पर केस की पिछली सुनवाई के दौरान हरियाणा कर्मचारी आयोग के सचिव व सदस्यों ने अपना जवाब दाखिल कर दिया था। हाईकोर्ट को इंटरव्यू प्रक्रिया की जानकारी दी गई थी। मेरिट पर हाईकोर्ट में दायर रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए बेंच ने कहा था कि यह मामला 40 हजार आवेदकों से जुड़ा है, लिहाजा भर्ती के लिए तैयार मेरिट पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
इसी कारण चयन आयोग के चेयरमैन और उन सदस्यों से इंटरव्यू प्रक्रिया पर जवाब मांगा था, जिन्होंने उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया। पूछा था कि अंक देने की प्रक्रिया क्या है, अंकों से जुड़ा डाटा सदस्यों ने बोर्ड को कब और कैसे थमाया।
अब आयोग के सचिव महावीर कौशिक व अन्य सदस्यों ने जवाब दाखिल कर कहा है कि इंटरव्यू की प्रक्रिया और बोर्ड में इंटरव्यू शीट्स दाखिल कराने की प्रक्रिया गोपनीय रखी गई थी।
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विवाद से सबंधित केस को जस्टिस दीपक सिब्बल ने आज अन्य बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। काफी समय से वो इस केस पर सुनवाई कर रहे थे और हाईकोर्ट का रोस्टर चेंज होने पर भी ये केस सुनवाई के लिए जस्टिस दीपक सिब्बल की बेंच में ही सुनवाई के लिए आज लगा था। अब सम्भवतः अगले सप्ताह इस केस की सुनवाई अन्य बेंच करेगी। गौरतलब है कि इस केस में नियुक्तियों पर स्टे लगे होने के कारण पिछले 17 महीनों से नवचयनित 9455 जेबीटी उम्मीदवारों की नियुक्ति अधर में लटकी हुई है।
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