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salary object head 01(as per rule not for guest teachers)

It has been reported that some difficulties are being faced in the payment of salary to the persons working as Guest Teachers in the Education Department from object head 01-Salary. As per Government

गेस्ट टीचर नियुक्त नपेंगे अध्यापक-अधिकारी

नियमों को दरकिनार कर अयोग्य अभ्यर्थियों को गेस्ट टीचर नियुक्त करने वाले अधिकारियों और नियुक्ति पाने वाले गेस्ट टीचर्स पर गाज गिरना तय हो गया है। शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के जस्टिस जसबीर ¨सह व जस्टिस राकेश जैन पर आधारित खंडपीठ ने राज्य के शिक्षा निदेशक का निर्देश दिया कि नियमों के खिलाफ नियुक्ति करने वाले अधिकारियों व नियुक्ति पाने वाले गेस्ट टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई कर कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दी जाए। अन्यथा निदेशक को 13 अगस्त को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने मार्च में शिक्षा विभाग में कार्यरत 750 अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति धांधली से करने वाले स्कूल मुखिया, खंड शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा था। वकील एचसी अरोड़ा ने कोर्ट को बताया था कि हाईकोर्ट ने नियम विरुद्ध नियुक्त 750 अतिथि अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश पिछले साल अगस्त में दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई न करते हुए इन्हें और सुविधाएं प्रदान कीं

नियम विरुद्ध गेस्ट टीचर भर्ती में नपेंगे नियोक्ता


फतेहाबा प्रदेश के राजकीय विद्यालय में अधिकारियों द्वारा विभागीय नियमों के विरुद्ध गेस्ट टीचरों की नियुक्ति किए जाने के मामले में नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के बारे में निदेशालय ने रिपोर्ट तलब की है। निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि वे गेस्ट टीचरों की भर्ती में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के बारे में उन्हें सूचना मुहैया करवाएं। मांगी गई जानकारियों में गेस्ट टीचर का नाम व पद, प्रथम नियुक्ति के विद्यालय का नाम, वर्तमान नियुक्ति के विद्यालय का नाम, जिस अधिकारी व कर्मचारी गेस्ट टीचर की नियुक्ति की है उसका नाम पद सहित, अब नियुक्ताधिकारी का वर्तमान स्थान पद सहित उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। नियम विरुद्ध गेस्ट टीचरों की भर्ती के संबंध में आरटीआइ से जानकारी मांगी गई थी। जिसके अनुसार फरीदाबाद में 83 में से 40 लेक्चरर, अध्यापक वर्ग के 120 में से 93, सीएंडवी के 58 में से 46 की नियुक्त में विसंगतियां पाई गई। इसी तरह फतेहाबाद में 46 अध्यापकों की नियुक्ति में कहीं न कहीं ऐसी खामी रह गई जो उन्हें नियम विरुद्ध बना रही है। हिसार में 23 गेस्ट टीचरों की नियुक्ति में खामियां नजर आई। इसी तरह पानीपत में 19, करनाल में 40, पंचकूला में 23, जींद में 17, पलवल में 15, सिरसा में 21, कैथल में 26, गुड़गांव में 8, झज्जर में 1, नारनौल में 7, सोनीपत में 10 और रोहतक में 8 गेस्ट टीचरों की भर्ती में खामियां व नियम विरुद्ध रहने की जानकारी आरटीआइ में विभाग ने स्वीकार की है।

अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति मामले में प्राचार्य चार्जशीट

 वर्ष 2006 के चर्चित अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति के मामले की जांच पूरी हो गई है। जांच रिपोर्ट में धांधली की पुष्टि होने पर विभाग ने प्राचार्य को चार्जशीट करते हुए पंद्रह दिन में जवाब देने को कहा है। शहर की एमसी कालोनी के रहने वाले आरटीआइ कार्यकर्ता राजवीर सिंह ने इस मामले को उठाया था। ज्ञात हो कि 2010 में साहुवाला द्वितीय के प्राचार्य बूटा सिंह पर 2006 से 2007 के बीच अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति के दौरान धांधली के आरोप लगाए गए थे। प्राचार्य पर लगे आरोप में गणित विषय को आरक्षित करना, आरक्षित से सामान्य वर्ग में बदलना, बिना स्थायी प्रमाण पत्र जांचे शिक्षक को नियुक्ति पत्र देना था। इसके लिए विभाग ने 2010 में खंड शिक्षा अधिकारी हरभजन सिंह धंजू की अगुवाई में जांच

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