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4073 सरप्लस गैस्ट टीचर्स की स्टे की याचिका ख़ारिज, अब हटना तय।
चंडीगढ़: सरप्लस गैस्ट टीचर्स की आखिरी उम्मीद भी आज तब खत्म हो गई जब हाईकोर्ट ने आज सरप्लस गैस्ट टीचर्स की स्टे देने की याचिका भी आज ख़ारिज कर दी। गैस्ट टीचर्स ने आज हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आज ही सुनवाई करने की प्रार्थना की जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। याचिका पर भोजन अवकाश के बाद सुनवाई निर्धारित की गई। पात्र अध्यापक बिजेंद्र सिंह के वकील जगबीर मलिक ने भी आज हाईकोर्ट में केवियट दाखिल की हुई थी कि अगर कोई गैस्ट टीचर्स शो कॉज नोटिस पर स्टे लेने के लिए केस डाले तो प्रतिवादी पक्ष को भी सुना जाए। बहस में दोनों पक्ष शामिल हुए। याचिकाकर्ता सरप्लस गैस्ट टीचर्स की और से वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली ने बहस की। जिस पर प्रतिवादी पक्ष की और से अधिवक्ता जगबीर मलिक ने जवाब दिया। बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका ख़ारिज करार दे दी। याचिका ख़ारिज होते ही सरप्लस गैस्ट टीचर्स के चेहरे मुरझा गए। इनकी बची खुची उम्मीद भी आज खत्म हो गई। अब सरकार के पास भी इनको हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। याचिका ख़ारिज होने की सूचना शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मिलते ही उन्होंने अब आगामी कार्यवाही तेजी से पूरी करनी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग को इन 4073 सरप्लस गैस्ट टीचर्स को हटा कर 27 मई से पहले हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करनी है।