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प्रदेश में सरकारी महिला कर्मचारियों में बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी लेने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। हालांकि यह उनके अधिकार में शामिल है लेकिन इससे सरकारी कामकाज पर विपरीत असर पड़ रहा है। शिशु की देखभाल के लिए दी जाने वाली चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) के दौरान सरकारी कामकाज पर असर न पड़े, इसके लिए प्रदेश सरकार ने नए नियम अधिसूचित किए हैं। नई व्यवस्था के मुताबिक अब केवल दो बच्चों की देखभाल के लिए ही सीसीएल मिल सकेगी, लेकिन तीसरे या उसके बाद के बच्चे की देखभाल के लिए कोई लीव (अवकाश) नहीं मिलेगी। भले ही तीसरे बच्चे की उम्र कितनी भी है। राज्य के वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना को परिवार नियोजन के प्रति एक पहल तथा सरकारी कामकाज की दिक्कतों को दूर करने की प्राथमिकता के रूप में भी देखा जा रहा है। वित्त विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि नियमित, एडहॉक या वर्क चार्ज बेस पर काम काम कर रही महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल या उनके एग्जाम या फिर किसी बीमारी के लिए सीसीएल तो मिलेगी लेकिन इसमें भी कुछ शर्ते रखी गई हैं। अब ऐसी कर्मचारियों को पूरी सर्विस के दौरान केवल 18 साल से कम आयु
के दो बड़े बच्चों की देखभाल के लिए दो साल की अधिकतम अवधि (उदाहरण के तौर पर 730 दिनों) के लिए सीसीएल मिलेगी। तीसरे या उसके बाद होने वाले बच्चे के लिए सीसीएल मंजूरी नहीं होगी। चाहे बच्चे की आयु कितनी भी क्यों न हो। प्रोबेशन पीरियड में नहीं मिलेगी सीसीएल सीसीएल को महिला कर्मचारियों के लीव एकाउंट से नहीं काटा जाएगा, लेकिन यह लीव उसे तभी मिलेगी जब उसके पास अर्न लीव शेष नहीं होगी। प्रोबेशन पीरियड के दौरान सीसीएल नहीं मिलेगी बहरहाल, एक्सटेंशन ईयर (यदि कोई है) के दौरान केवल दो महीनों के लिए ही यह लीव दी जाएगी। सीसीएल अर्न लीव की तरह होगी इसलिए लीव पीरियड के दौरान आने वाले शनिवारों, रविवारों एवं गजेटिड अवकाश की भी सीसीएल के लिए गिनती की जाएगी। 730 दिनों तक के सीसीएल पीरियड के दौरान लीव सैलरी वैसे ही दी जाएगी, जैसे कि अर्न्ड लीव के दौरान दी जाती है। तीसरे साल के लिए भी अर्न लीव (मेडिकल सर्टिफिकेट दिए बिना) के तौर पर सीसीएल मिल सकेगी या उसे किसी भी प्रकार की बकाया छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकेगा और बशर्ते उस समय उसके पास कोई अर्न लीव नहीं होनी चाहिए। ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी कि वह लीव देते समय इसकी जानकारी सीनियर को दे
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