चंडीगढ़ : पंजाब कैबिनेट की वीरवार को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पटवारियों की 1230 और सिंचाई विभाग के 100 सब डिवीजनल अफसर रिक्त पदों को भरने को मंजूरी दे दी गई। यह पद
2015-16 के दौरान भरे जाएंगे। इस भर्ती प्रक्रिया के पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और आइआइटी द्वारा समय-समय पर लिए जाएंगे।
कैबिनेट ने सस्ते दर पर रेत-बजरी मुहैया करवाने के लिए छोटे रकबे वाले रेत-बजरी खड्डों को आरक्षित नीलामी प्रक्रिया के तहत देने को भी मंजूरी दे दी है। इससे तय मूल्य से ज्यादा ठेकेदार रेत-बजरी नहीं बेच सकेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार की सभी के लिए आवास शहरी मिशन 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के परिपेक्ष्य में, मंत्रिमंडल ने 'सभी के लिए आवास नीति पंजाब (शहरी)' को मंजूरी दे दी है।
नाबार्ड की विभागीय सहायता से राज्य में विभिन्न स्थानों पर 100 लाख मीट्रिक टन की क्षमता के साथ स्टील साइलो के रूप में आधुनिक वैज्ञानिक भंडारण बुनियादी ढाचा तैयार करने पंजाब राज्य अनाज खरीद निगम (पनग्रेन) को हरी झडी दे दी गई है। इसी प्रकार राज्य में खाद्य अन्न और कृषि उत्पाद के भंडार के लिए साइलोज/गोदामों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा इनको बाहरी विकास वसूली (ईडीसी)से छूट देने का निर्णय किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 की व्यवस्था 16 के तहत राज्य खुराक आयोग के गठन पर भी कैबिनेट ने सहमति जताई है। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्रिमंडल ने वर्ष 2014 में राष्ट्रमंडल व एशियाई खेलों मे पदक विजेता खिलाडियों को नकद ईनाम देने की कार्य बाद स्वीकृति दी। इसके अलावा कोर्ट फीस एक्ट 1870 में संशोधन कर ई कोर्ट फीस द्वारा कोर्ट फीस लेने के लिए ई कोर्ट प्रणाली राज्य में लागू करने, केंद्रीय सुधार घर अमृतसर के निर्माण कार्यो में तेजी लाने के लिए गुरुद्वारा साहिब की 9 कनाल 11 मरले जमीन का आपसी तबादला करने पर भी मंत्रिमंडल ने सहमति जताई है। सिगरेटों और सिगार पर एकत्र होते राजस्व का एक तिहाई हिस्सा (10 प्रतिशत) कैंसर राहत फंड को जाएगा। 31 मई तक एकत्र हुये राजस्व का 10 प्रतिशत हिस्सा जो 21.40 करोड़ रूपये बनता है। कैंसर राहत फंड में तबदील किए जाएंगे। जालधर कंटोनमैंट बोर्ड को 6.97 करोड़ रुपये जारी करने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। सेवा के अधिकार एक्ट 2011 की धारा 13 (1) को आर्डीनैंस द्वारा संशोधित करने की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है इससे सेवा के अधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या चार से बढ़कर दस हो जाएगी। औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए पालसी फार फाईनेशियल कंसेशनज (रिवाईजड) 2013 में संशोधन करने को भी स्वीकृति दी गई है।
सेवानिवृत्त पालिसी पर नहीं हुई चर्चा
सेवानिवृत्त पालिसी को लेकर मुलाजिमों को उम्मीद थी कि कैबिनेट में चर्चा होगी, लेकिन यह मामला बैठक में उठा ही नहीं। हालांकि कैबिनेट एजेंडे में यह मुद्दा नहीं था, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि वित्तमंत्री परमिंदर सिंह ढींढसा इस मुद्दे को उठा सकते हैं। वहीं, मंत्रियों को अनौपचारिक रूप से यह संदेश भी भेजे गए थे। बता दें, इसी माह के अंत में करीब 10 हजार मुलाजिम सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अगर पंजाब सरकार इन मुलाजिमों को सेवानिवृत्त करता है तो खजाने पर करीब 2500 करोड़ रुपये का बोझ आता है और अगर इन्हें एक्सटेंशन देता है तो युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। मंत्रिगण भी यह मानते हैं कि खजाने पर बोझ तो पड़ता है, लेकिन अगर मुलाजिमों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है तो उनके वेतन की राशि से हजारों नई भर्तियां हो सकती हैं।
www.facebook.com/teacherharyana www.teacherharyana.blogspot.in (Recruitment , vacancy , job , news)
2015-16 के दौरान भरे जाएंगे। इस भर्ती प्रक्रिया के पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और आइआइटी द्वारा समय-समय पर लिए जाएंगे।
कैबिनेट ने सस्ते दर पर रेत-बजरी मुहैया करवाने के लिए छोटे रकबे वाले रेत-बजरी खड्डों को आरक्षित नीलामी प्रक्रिया के तहत देने को भी मंजूरी दे दी है। इससे तय मूल्य से ज्यादा ठेकेदार रेत-बजरी नहीं बेच सकेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार की सभी के लिए आवास शहरी मिशन 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के परिपेक्ष्य में, मंत्रिमंडल ने 'सभी के लिए आवास नीति पंजाब (शहरी)' को मंजूरी दे दी है।
नाबार्ड की विभागीय सहायता से राज्य में विभिन्न स्थानों पर 100 लाख मीट्रिक टन की क्षमता के साथ स्टील साइलो के रूप में आधुनिक वैज्ञानिक भंडारण बुनियादी ढाचा तैयार करने पंजाब राज्य अनाज खरीद निगम (पनग्रेन) को हरी झडी दे दी गई है। इसी प्रकार राज्य में खाद्य अन्न और कृषि उत्पाद के भंडार के लिए साइलोज/गोदामों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा इनको बाहरी विकास वसूली (ईडीसी)से छूट देने का निर्णय किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 की व्यवस्था 16 के तहत राज्य खुराक आयोग के गठन पर भी कैबिनेट ने सहमति जताई है। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्रिमंडल ने वर्ष 2014 में राष्ट्रमंडल व एशियाई खेलों मे पदक विजेता खिलाडियों को नकद ईनाम देने की कार्य बाद स्वीकृति दी। इसके अलावा कोर्ट फीस एक्ट 1870 में संशोधन कर ई कोर्ट फीस द्वारा कोर्ट फीस लेने के लिए ई कोर्ट प्रणाली राज्य में लागू करने, केंद्रीय सुधार घर अमृतसर के निर्माण कार्यो में तेजी लाने के लिए गुरुद्वारा साहिब की 9 कनाल 11 मरले जमीन का आपसी तबादला करने पर भी मंत्रिमंडल ने सहमति जताई है। सिगरेटों और सिगार पर एकत्र होते राजस्व का एक तिहाई हिस्सा (10 प्रतिशत) कैंसर राहत फंड को जाएगा। 31 मई तक एकत्र हुये राजस्व का 10 प्रतिशत हिस्सा जो 21.40 करोड़ रूपये बनता है। कैंसर राहत फंड में तबदील किए जाएंगे। जालधर कंटोनमैंट बोर्ड को 6.97 करोड़ रुपये जारी करने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। सेवा के अधिकार एक्ट 2011 की धारा 13 (1) को आर्डीनैंस द्वारा संशोधित करने की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है इससे सेवा के अधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या चार से बढ़कर दस हो जाएगी। औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए पालसी फार फाईनेशियल कंसेशनज (रिवाईजड) 2013 में संशोधन करने को भी स्वीकृति दी गई है।
सेवानिवृत्त पालिसी पर नहीं हुई चर्चा
सेवानिवृत्त पालिसी को लेकर मुलाजिमों को उम्मीद थी कि कैबिनेट में चर्चा होगी, लेकिन यह मामला बैठक में उठा ही नहीं। हालांकि कैबिनेट एजेंडे में यह मुद्दा नहीं था, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि वित्तमंत्री परमिंदर सिंह ढींढसा इस मुद्दे को उठा सकते हैं। वहीं, मंत्रियों को अनौपचारिक रूप से यह संदेश भी भेजे गए थे। बता दें, इसी माह के अंत में करीब 10 हजार मुलाजिम सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अगर पंजाब सरकार इन मुलाजिमों को सेवानिवृत्त करता है तो खजाने पर करीब 2500 करोड़ रुपये का बोझ आता है और अगर इन्हें एक्सटेंशन देता है तो युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। मंत्रिगण भी यह मानते हैं कि खजाने पर बोझ तो पड़ता है, लेकिन अगर मुलाजिमों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है तो उनके वेतन की राशि से हजारों नई भर्तियां हो सकती हैं।
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