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Pgt court case

Civil Misc.No.11306 of 2013 &
Civil Writ Petition No.5084 of 2013
*****
Vijay Kumar Bansal Versus State of Haryana & others
Present:
Mr.Inder Pal Goyat, Advocate,
for the petitioner.
Mr.H.S.Hooda, Advocate General, Haryana with
Mr.D.S.Nalwa, Addl.A.G.Haryana,
for the State.
Mr.H.N.Mehtani, Advocate,
for respondent No.3.
Mr.Arvind Seth, Advocate,
for respondent Nos.6 to 10.
Mr.Vinod S.Bhardwaj, Advocate.
****
Civil Misc.No.11306 of 2013
Learned Advocate General states that pending consideration
of
this petition, they are not issuing any appointment letters and,
thus, there is no need for any further interim orders. The
aforesaid statement is taken on record. Application stands
disposed of.
Civil Writ Petition No.5084 of 2013
Learned senior counsel for the petitioner is stated to be busy
in
some other Court. List as part heard on 19.8.2013.
( SANJAY KISHAN KAUL )
CHIEF JUSTICE
(AUGUSTINE GEORGE MASIH)
JUDGE
August 13, 2013

Anukampa naukri

Jbt 2011 thumb impression case

जूनियर बेसिक टीचर (जेबीटी) शिक्षक भर्ती मामले में स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने सोमवार को अपनी आधी-अधूरी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। हालांकि ब्यूरो और शिक्षा विभाग ने अभी रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया है। लेकिन बताया गया है कि 8400 में से 5400 शिक्षकों की अंगूठा निशानी का मिलान कर लिया गया है। इनमें से ज्यादा के अंगूठा निशान मैच नहीं हुए हैं। पूरी रिपोर्ट देने के लिए ब्यूरो और सरकार ने हाईकोर्ट से कुछ और समय मांगा है। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा में ज्यादातर अभ्यर्थियों ने अपनी जगह किसी दूसरे को बिठाकर परीक्षा पास कर ली थी। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि सरकार मामले को दबा रही है। इस मामले में पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई तय थी। इसी दिन सरकार की ओर से अंगूठा निशानी की जांच रिपोर्ट पेश की जानी थी। लेकिन सरकारी वकील ने यह जांच रिपोर्ट पेश ही नहीं की। सरकार की ओर से हाईकोर्ट से और समय मांगा गया। अब इस मामले की सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। याचिकाकर्ता के वकील जसबीर मोर ने कहा कि उन्हें शिक्षा विभाग की मंशा पर शक है। जितनी जांच हो चुकी है, कम से कम वह तो अदालत में पेश होनी चाहिए थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को है। शिक्षा विभाग की ओर से उस दिन रिपोर्ट पेश की जा सकती है।

शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे टेट के फर्स्ट लेवल में पास बीएड धारी

जोधपुर.आरटेट के फर्स्ट लेवल में पास बीएड डिग्रीधारक अब तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास ने कहा कि योग्यता के बावजूद केवल एक तारीख के बाद किसी योग्य व्यक्ति को अयोग्य घोषित करना उचित नहीं है। इस मामले में 17 मई को बहस पूरी हो गई थी, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बहस में कोर्ट ने एनसीटीई, राज्य सरकार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दलीलें खारिज कर दी थीं।
मामले को लेकर वीराराम व अन्य ने याचिकाएं दायर की थीं। इन्होंने न्यायालय को बताया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा एनसीटीई के नियमों के अनुसार टेट के फस्र्ट लेवल में उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा- 2012 में कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन कराने के योग्य हैं, जबकि राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2012 तक ही इन अभ्यर्थियों को इस भर्ती परीक्षा के योग्य माना है। 
चूंकि, शिक्षक भर्ती परीक्षा के आवेदन इस साल फरवरी के अंत में मांगे गए थे, ऐसे में टेट के प्रथम स्तर में पास बीएड डिग्रीधारक अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जीआर पूनिया, एनसीटीई के अधिवक्ता कुलदीप माथुर व बोर्ड के अधिवक्ता राकेश अरोड़ा ने सरकार के आदेश को

सरकार व एचपीएससी को नोटिस -एचसीएस का प्रश्नपत्र हिंदी में नहीं होने पर हाईकोर्ट ने जवाब किया तलब

हरियाणा सिविल सर्विसेज के प्रश्नपत्र केवल अंग्रेजी में देने के खिलाफ याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन को नोटिस जारी 9 जुलाई को जवाब मांगा है। सोनीपत के फूल कुमार की याचिका में कहा गया है कि हरियाणा का गठन ही ¨हदी भाषाई प्रदेश के आधार पर किया गया था व जहां ¨हदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राज्य के अधिकतर ग्रैजुएट ¨हदी माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। उस राज्य की प्रशासनिक सेवाएं हरियाणा सिविल सíवसेज (एचसीएस) की दोनों प्रारंभिक एवं मेन परीक्षा में आने वाला प्रश्नपत्र केवल अंग्रेजी भाषा

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