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गेस्ट टीचरों को हटाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

चंडीगढ़ : हाईकोर्ट ने एक साथ कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हरियाणा में गेस्ट टीचरों कोहटाने पर रोक लगाने का आदेश जारी करते हुए याचिका को एडमिट करने का फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं पर जारी किया, जिसमें सरकार ने उन अतिथि अध्यापकों की सेवा समाप्त करने का फैसला लिया था, जो नियम के अनुसार योग्यता पूरी नहीं करते या जिनके विषय कंबीनेशन सही नहीं हैं।
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एसएस बोर्ड सचिव को हाईकोर्ट का नोटिस

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एसएस बोर्ड द्वारा ग्राम सचिव पदों के लिए शार्ट लिस्ट जारी करने पर नोटिस जारी करते हुए 21 अक्तूबर तक जवाब देने को कहा है। याची ने याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सितंबर 2009 में दिए गए फैसले को आधार बनाया था। गौरतलब है कि एसएस बोर्ड ने जुलाई 2007 में ग्राम सचिव के 400 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इसके लिए बारहवीं, कम्प्यूटर की जानकारी तथा दसवीं तक हिंदी या संस्कृत आवश्यक विषय के रूप में निर्धारित की गई थी। इसके बाद बोर्ड ने जुलाई 2010 में पदों की संख्या को बढ़ाकर 870 कर दिया था। स्टाफ सलेक्शन बोर्ड द्वारा 2008 में जारी विज्ञापन के दौरान भिवानी के धारवान बास निवासी राजेश कुमार तथा झज्जर के साहलावास निवासी कर्मबीर सिंह ने भी आवेदन किया था। आवेदकों की संख्या को कम करते हुए बोर्ड ने अप्रैल 2011 में शार्ट लिस्ट जारी की। इसके लिए बोर्ड ने बारहवीं के पास प्रतिशत अंक को 0.58 से गुणा करने के कम से कम 41 प्रशित अंक निर्धारित किए गए। एडवोकेट जगबीर मलिक ने दोनों की तरफ से इस मामले में 31 मई को हाई कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सितंबर 2003 में मनजीत बनाम स्टेट पंजाब के मामले को आधार बनाया। 6 जुलाई को सुनवाई के बाद न्यायाधीश रणजीत सिंह ने एसएस बोर्ड के सचिव को नोटिस जारी करते हुए 21 अक्तूबर 2011 तक जवाब देने को कहा।

मरते हुए व्यक्ति का बयान अपने आप में सबूत

अंतिम सांस ले रहे व्यक्ति द्वारा दिया बयान चाहे वह मौखिक हो या फिर लिखित या फिर उसका बयान किसी अन्य तरीके से लिया गया हो, वह सबूत के तौर पर अपने आप में पर्याप्त है और यह मामले में निश्चितता का द्योतक भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है। यह टिप्पणी करते हुए रोहिणी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सुधीर कुमार जैन की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी पाए 22 वर्षीय युवक को आजीवन कारावास की सुनाई है। अदालत ने फैसले में कहा कि यह जरूरी नहीं है कि मरता हुआ कोई व्यक्ति जब अपना बयान दे तो उस समय मजिस्ट्रेट की मौजूदगी अनिवार्य हो। अदालत ने दोषी पर चार हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो महीने अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

मौखिक परीक्षा में जुड़ सकेंगे प्राथमिक के अंक-हाईकोर्ट

चंडीगढ़. लोक सेवा आयोग जैसी भर्ती एजेंसियां चाहें तो प्राथमिक परीक्षा के अंकों को मौखिक परीक्षा में जोड़ सकती हैं।

हरियाणा लोक सेवा आयोग के इस फैसले को चुनौती संबंधी याचिकाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सहमति जताते हुए कहा कि भर्ती एजेंसी परिस्थितियों के मुताबिक प्राथमिक परीक्षा के अंकों को मौखिक परीक्षा में जोड़ सकती है। जस्टिस एमएम कुमार व जस्टिस गुरदेव सिंह की खंडपीठ ने फैसले में कहा कि यह संविधान के समानता के अधिकार की अनदेखी नहीं है।

हरियाणा सरकार के इस फैसले के खिलाफ रणबीर सिंह खरब व अन्यों की तरफ से याचिका दायर कर सवाल उठाया गया था कि क्या प्राथमिक परीक्षा के अंकों को मौखिक परीक्षा में जोड़ा जा सकता है।

फाइनल मेरिट लिस्ट में ही रिजर्व कोटे का लाभ के फैसले को चुनौती

चंडीगढ़ (ब्यूर)। पीपीएससी (पीसीएस) एग्जाम की फाइनल मेरिट में ही रिजर्व कोटे का लाभ मिलेगा, सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस केएस आहलूवालिया और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ में एकल खंडपीठ के फैसले पर सुनवाई थी।
याचिकाकर्ता की ओर से एचसी अरोड़ा ने कहा कि एकल खंडपीठ का फैसला सही नहीं है। याची का कहना था कि रिजर्व कोटे का लाभ हर परीक्षा में मिलना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई अब 21 जून को होगी। हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कोहली ने पीपीएससी (पीसीएस) परीक्षा में रिजर्व कोटे को भी मिले लाभ पर दायर याचिका पर फैसला सुनाया था। जस्टिस कोहली ने कहा था कि परीक्षा की फाइनल मेरिट लिस्ट में ही रिजर्व कोटे का लाभ मिल सकता है। इससे पहले किसी अन्य परीक्षा में नहीं। इसी फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है।
पीपीएससी पीसीएस परीक्षा के संबंध में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दिया था फैसला

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