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performa to be filled by gst tr(overview)
General Guidelines for Transfers of Teachers
General Guidelines for Transfers of Teachers
- Normal Tenure of an employee at any place of posting shall be a minimum
of 5 years. Further-more, an employee shall not be transferred even after 5
years in case his results have been 100% during the last three years and he
wishes to continue in that school. However, further an employee who has
completed tenure of 3 years will be eligible to seek transfer against
vacancy or on mutual transfer basis.
- Request of employees for transfer to their preferred stations shall only be
entertained subject to administrative exigencies and keeping in view the
interest of studies of school children.
- The request for mutual transfer would be entertained subject to the
condition that both the applicants are not posted at the stations within 10
k.m. of each other.
- Transfer of an employee during the academic year disturbs studies of the
students. No transfers therefore, will be made after 30th June, 2011 except
in circumstances of administrative exigencies.
- Preferably female teachers or male teachers above the age of 50 years will
be posted in the girl schools. If available, female teachers would be
preferred over male teachers of age more than 50 years.
- In case of displacement/ transer of the following categories of Teachers,
efforts will be made to adjust them in the same Block or within a radius of
around 10 k.m. from the desired place of posting in the following order of
preference:
- Blind (100%)
- Handicapped (70% or more)
- Those suffering from serious ailments/diseases like cancer etc. or whose
wards are sufering from any chronic disease like Thalassemia etc. (in case
of medical ground, the certificates issued by All India Institute of Medical
Science, New Delhi, PGI, Chandigarh and Medical College, Rohtak will not
be considered).
- Widow
- Legal Divorcee
- Wives of serving soldiers.
- Female teacher having only 2 unmarried minor daughters.
for original click here
- Normal Tenure of an employee at any place of posting shall be a minimum
of 5 years. Further-more, an employee shall not be transferred even after 5
years in case his results have been 100% during the last three years and he
wishes to continue in that school. However, further an employee who has
completed tenure of 3 years will be eligible to seek transfer against
vacancy or on mutual transfer basis.
- Request of employees for transfer to their preferred stations shall only be
entertained subject to administrative exigencies and keeping in view the
interest of studies of school children.
- The request for mutual transfer would be entertained subject to the
condition that both the applicants are not posted at the stations within 10
k.m. of each other.
- Transfer of an employee during the academic year disturbs studies of the
students. No transfers therefore, will be made after 30th June, 2011 except
in circumstances of administrative exigencies.
- Preferably female teachers or male teachers above the age of 50 years will
be posted in the girl schools. If available, female teachers would be
preferred over male teachers of age more than 50 years.
- In case of displacement/ transer of the following categories of Teachers,
efforts will be made to adjust them in the same Block or within a radius of
around 10 k.m. from the desired place of posting in the following order of
preference:
- Blind (100%)
- Handicapped (70% or more)
- Those suffering from serious ailments/diseases like cancer etc. or whose
wards are sufering from any chronic disease like Thalassemia etc. (in case
of medical ground, the certificates issued by All India Institute of Medical
Science, New Delhi, PGI, Chandigarh and Medical College, Rohtak will not
be considered).
- Widow
- Legal Divorcee
- Wives of serving soldiers.
- Female teacher having only 2 unmarried minor daughters.
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Online Transfer Request System overview
Register Here
EmployeeID : | |||||
Birthday: | |||||
Password: | (Password pattern:a-z,0-9) Minimum Length:6 | ||||
Confirm Password: | |||||
Mobile No: | |||||
Landline No: | |||||
User Manual for Online Transfer Request | |||||
For any query please contact at edutransferhry@gmail.com | |||||
Check Vacancy | |||||
General Guidelines for Transfers of Teachers for tranfer click here(detail) |
Hry- NOTICE DATA ENTRY FOR GUEST TEACHERS
DATA ENTRY FOR GUEST TEACHERS
All guest teachers are advised to enter their
exact place of posting along with other details to avoid
being dislocated on account of general transfers.
All Guest Teachers may apply online at
www.schooleducationharyana.gov.in from 2
and fill in certain details related to educational
qualification and place of posting. Last date for filling the
information is 10nd June 2011th of June, 2011 by 05:00 pm NOTICE
HRY_ NOTICE GENERAL TRANSFERS OF TEACHERS
This is for information of all Haryana
Government Teaching Staff that the Government has
opened general transfers for the period 1st june to
30th june.All staff intersted in getting their transfer
or not wanting to be transferred may apply online at the
departmental portal www.schooleducationharyana.gov.in
Conditions for transfer are mentioned on the website viz.
Minimum stay of three years at a location etc. Applications
can be entered w.e.f. 2.6.2011. It is made clear that mere
application for transfer does not guarantee the transfer
and is subject to final decision of Government.
The last day of applying for transfer is 15.6.2011
upto 5.00 p.m.
st June toth June 2011. All staff interested in getting their transfer DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA ,PANCHKULA NOTICE
GENERAL TRANSFERS OF TEACHERS
GENERAL TRANSFERS OF TEACHERS
वेतनभोगी जिनका वेतन पांच लाख वार्षिक तक है, को आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। हम इस संबंध में जून के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी करेंगे।
देश में प्रति व्यक्ति आय 50 हजार के पार
नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था नई ऊंचाई छूने को अग्रसर है। देश में पिछले एक साल में प्रति व्यक्ति आय में 17.9 फीसदी का इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2010-11 में देश की प्रति व्यक्ति आय 54,835 रुपये वार्षिक पहुंच गई है। एक वर्ष पहले यह 46,492 रुपये थी।
केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान के मुताबिक, मौजूदा बाजार दर के लिहाज से एक वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में आठ हजार रुपये से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रति व्यक्ति आय दरअसल देश की समग्र आबादी की आय का औसत है। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित किए जाने पर प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है।
वैसे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की 2004-05 की कीमतों के आधार पर गणना करे तो यह करीब 6.5 फीसदी है। मुद्रा स्फीति वृद्धि के लिहाज से तुलना का यही सही तरीका है। राष्ट्रीय आय के मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2011 में प्रति व्यक्ति आय (आधार 2004-05 की कीमत) 35,917 रुपये रही जो कि पिछले वर्ष के 33,731 की तुलना में करीब दो हजार रुपये अधिक है।
एजेंसी
19.1त
की वृद्धि दर
रही भारतीय अर्थव्यवस्था में
2009-10
मौजूदा कीमत के लिहाज से भारतीय अर्थव्यवस्था
2010-11
प्रति व्यक्ति
2010-11
17.9त
आंकड़े करोड़ रुपये में
का इजाफा हुआ प्रति व्यक्ति आय में एक साल के भीतर
61,33,230
क
46,492
73,06,990
क
54,835
पांच लाख तक की आय वालों को नहीं भरना होगा रिटर्न
नई दिल्ली। पांच लाख रुपये वार्षिक तक की आमदनी वाले देशभर के करीब 85 लाख वेतनभोगियों को अब आयकर टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के निवर्तमान चेयरमैन सुधीर चंद्रा ने बताया कि ऐसे वेतनभोगी जिनका वेतन पांच लाख वार्षिक तक है, को आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। हम इस संबंध में जून के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी करेंगे।
यह योजना मूल्यांकन वर्ष 2011-12 से लागू होगी। इसके मायने यह हैं कि योजना की दायरे में आने वाले वेतनभोगियों को वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए मूल्यांकन वर्ष 2011-12 में रिटन दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि चंद्रा ने कहा कि यदि टैक्स प्रदाता रिफंड का दावा करना चाहते हैं तो उन्हें रिटर्न फाइल करना होगा।
विद्यार्थियों का रिजल्ट सुधरा, पर बोर्ड का बिगड़ा
विद्यार्थियों का रिजल्ट सुधरा, पर बोर्ड का बिगड़ा
चंडीगढ़, जागरण ब्यूरो : प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दसवीं का परीक्षा परिणाम पिछले वर्षो की तुलना में इस बार काफी हद तक घट गया है। घटे परीक्षा परिणाम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षक नेताओं को बहस के लिए पुराना मुद्दा दे दिया है। पिछले पांच वर्षो की तुलना में इस बार सरकारी स्कूलों के परीक्षा परिणाम में 13 से 22 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारी सरकारी स्कूलों के परीक्षा परिणाम में आई गिरावट को सामान्य बता रहे हैं, जबकि हरियाणा राजकीय अध्यापक संघ ने इसे सेमेस्टर प्रणाली की खामियों से जोड़ते हुए वार्षिक परीक्षा पद्धति लागू करने का सुझाव दिया है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों का दसवीं का परीक्षा परिणाम इस बार 59.90 फीसदी रहा है। वर्ष 2010 में 76.34 प्रतिशत और वर्ष 2009 में 79.96 प्रतिशत परीक्षा परिणाम रहा। वर्ष 2008 में सर्वाधिक 81.20 प्रतिशत परीक्षा परिणाम ने सभी को चौंका कर रखा दिया। प्रदेश में जिस वर्ष 2006 में सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई, उस दौरान दसवीं का परीक्षा परिणाम 45.42 प्रतिशत दर्ज किया गया। वर्ष 2007 से परीक्षा परिणाम में वृद्धि चालू हो गई। इस साल 60.27 प्रतिशत परीक्षा परिणाम रहा है। बताया जाता है कि इस साल के परीक्षा परिणाम से पहले विद्यार्थियों को इंटरनल मार्क्स (आंतरिक नंबर) प्रदान किए गए, जिनके आधार पर परीक्षा परिणाम में आश्चर्यजनक सुधार हुआ है, लेकिन इस बार लिखित परीक्षा में 33 प्रतिशत अंक लाने की अनिवार्यता के चलते नतीजों के प्रतिशत में कमी दर्ज की गई है। विद्यार्थी ने लिखित परीक्षा में यदि 33 प्रतिशत अंक हासिल नहीं किए तो उसे पास नहीं माना गया। इस बार की व्यवस्था से पहले 33 प्रतिशत अंक हासिल करने की अनिवार्यता नहीं थी और विद्यार्थी आंतरिक नंबरों के बूते न केवल पास हुए बल्कि बोर्ड के परीक्षा परिणामों में भी आश्चर्यजनक सुधार हुआ है। हरियाणा राजकीय अध्यापक संघ के प्रवक्ता कृष्ण कुमार निर्माण का कहना है कि सेमेस्टर प्रणाली ने बोर्ड व अधिकारियों को खुद कटघरे में खड़ा कर दिया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान की परवाह किए बगैर रिजल्ट में सुधार के उद्देश्य से सेमेस्टर प्रणाली को लागू कराया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव शेखर विद्यार्थी का कहना है कि परीक्षा परिणाम सामान्य है और इसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं है।
निजी सहायक निजी सचिव के पद पर अपग्रेड
चंडीगढ़ प्रदेश सरकार ने विभागाध्यक्षों के पास निजी सहायक के पद को निजी सचिव के पद पर अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, ताकि इन श्रेणियों के कर्मचारियों को पदोन्नति के और अधिक अवसर उपलब्ध करवाए जा सकें। प्रदेश की मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी द्वारा इस आशय का एक परिपत्र जारी किया गया।
गैर-भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों सहित सचिव या विशेष सचिव रैंक के अधिकारी, जो विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं और वेतनमान 37,400-67,000+10,000 रुपए या इससे अधिक के ग्रेड-वेतन में हैं, वे निजी सचिव के 9300-34, 800+4200 रुपए ग्रेड वेतन की सेवाओं के पात्र होंगे।
वे निजी सहायक के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी जैसे कि निजी सहायक या वरिष्ठ स्केल आशुलिपिक के लिए पात्र नहीं होंगे। विधि परामर्शी कार्यालय और सचिव, हरियाणा विधि एवं विधायी विभाग तथा हरियाणा महाधिवक्ता कार्यालय को छोड़कर निदेशालय स्तर पर विभागाध्यक्ष के अलावा कोई भी अन्य अधिकारी निजी सचिव की सेवाओं के लिए पात्र नहीं होगा, चाहे वह वेतनमान 37,400-67,000+10,000 रुपए या इससे अधिक के ग्रेड-वेतन में हो। यदि निदेशालय में निजी सचिव का पहले से ही कोई दूसरा पद विद्यमान है तो जैसे ही पद की सेवानिवृत्ति या रिक्त स्थिति होने पर पद को उत्सर्ग (सरेंडर) समझा जाएगा तथा ऐसे मामलों में इस पद के स्थान पर निजी सहायक के पद स्वत: नवीनीकरण समझे जाएंगे।
निजी सहायक जो एक
वर्ष का निजी सहायक के रूप में अनुभव रखते हैं या वरिष्ठ स्केल आशुलिपिक जो आठ वर्ष का अनुभव रखते हैं, वे निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के पात्र होंगे। इस संबंध में सेवा नियमों में आवश्यक प्रावधान एक वर्ष के अंदर-अंदर कर दिए जाएंगे।
गैर-भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों सहित सचिव या विशेष सचिव रैंक के अधिकारी, जो विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं और वेतनमान 37,400-67,000+10,000 रुपए या इससे अधिक के ग्रेड-वेतन में हैं, वे निजी सचिव के 9300-34, 800+4200 रुपए ग्रेड वेतन की सेवाओं के पात्र होंगे।
वे निजी सहायक के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी जैसे कि निजी सहायक या वरिष्ठ स्केल आशुलिपिक के लिए पात्र नहीं होंगे। विधि परामर्शी कार्यालय और सचिव, हरियाणा विधि एवं विधायी विभाग तथा हरियाणा महाधिवक्ता कार्यालय को छोड़कर निदेशालय स्तर पर विभागाध्यक्ष के अलावा कोई भी अन्य अधिकारी निजी सचिव की सेवाओं के लिए पात्र नहीं होगा, चाहे वह वेतनमान 37,400-67,000+10,000 रुपए या इससे अधिक के ग्रेड-वेतन में हो। यदि निदेशालय में निजी सचिव का पहले से ही कोई दूसरा पद विद्यमान है तो जैसे ही पद की सेवानिवृत्ति या रिक्त स्थिति होने पर पद को उत्सर्ग (सरेंडर) समझा जाएगा तथा ऐसे मामलों में इस पद के स्थान पर निजी सहायक के पद स्वत: नवीनीकरण समझे जाएंगे।
निजी सहायक जो एक
वर्ष का निजी सहायक के रूप में अनुभव रखते हैं या वरिष्ठ स्केल आशुलिपिक जो आठ वर्ष का अनुभव रखते हैं, वे निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के पात्र होंगे। इस संबंध में सेवा नियमों में आवश्यक प्रावधान एक वर्ष के अंदर-अंदर कर दिए जाएंगे।
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