Ban on social sites
जजों के लिए ड्यूटी के दौरान चैटिंग पर पाबंदी
सौरभ मलिक/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 3 अगस्त
ड्यूटी के दौरान फेसबुक, व्हट्सअप आदि सोशल साइटों पर समय बीताने वाले पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के ज्यूडिशियल अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कसने वाला है। कोर्ट परिसरों में मोबाइल फोन पर सोशल साइट खोलने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिये हैं।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से भी न्यायिक अधिकारियों और उनके अधीनस्थ स्टाफ को इस बारे में ईमेल और स्पीड पोस्ट से आदेश भेज दिये गये हैं। इस आदेश में कहा गया है कि कोर्ट समय के दौरान के सोशल साइटों के लिए मोबाइल पर इंटरनेट का प्रयोग नहीं किया जायेगा। जो भी कर्मचारी इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। आदेश में कहा गया है कि मोबाइल पर इंटरनेट के प्रयोग से न केवल कोर्ट का समय खराब होता है, बल्कि इससे अदालती कार्रवाई की महत्वपूर्ण सूचनाएं लीक होने की संभावनाएं भी रहती हैं। यह भी गया है कि अदालत परिसरों में इंटरनेट का प्रयोग केवल कार्यालय के वास्ते हो।