HSSC result for the post of PGT Home Science ( Rest of Haryana)
HSSC result for the post of PGT Home Science ( Rest of Haryana)
Advt. no. 4/2015 Cat. - 09
http://www.hssc.gov.in/writereaddata/Results/317_1_1_HOMESCIENCEHaryana.pdf
हरियाणा रोडवेज में 869 हेल्पर और स्टोरमैन के पदो पर भर्ती शुरू
हरियाणा रोडवेज में 869 हेल्पर और स्टोरमैन के पदो पर भर्ती शुरू – यदि आप आईटीआई धारक हैं आपके लिए एक सुनहरा अवसर है हरियाणा रोडवेज ने 869 हेल्पर और स्टोरमैन पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य उम्मीदवार 30 अप्रैल 2017 तक आवेदन कर सकते है। हरियाणा रोडवेज भर्ती में उम्मीदवार आयु सीमा, योग्यता, आवेदन शुल्क व अन्य की जानकारी के लिए नीचे प्रारूप देख सकते हैं।
पद – हेल्पर और स्टोरमैन।
योग्यता – आईटीआई कोर्स।
स्थान – हरियाणा।
अंतिम तिथि – 30 अप्रैल 2017
आयु सीमा – 18 से 42 वर्ष।
हरियाणा रोडवेज में 869 हेल्पर और स्टोरमैन के पदो पर भर्ती शुरू
कुल पद – 869 पद
पद का नाम –
1- हेल्पर (मैकेनिक) – 40 9 पद
2- हेल्पर (टाइरमेन) – 131 पद
3- हेल्पर (इलेक्ट्रीशियन) – 75 पद
4- हेल्पर (कारपेंटर) – 37 पद
5- हेल्पर (ब्लैक स्मिथ) – 74 पद
6- हेल्पर (वेल्डर) – 74 पद
7- हेल्पर (बैटरी उपस्थिति) – 36 पद
8- स्टोर मेन – 33 पद
योग्यता – आईटीआई कोर्स पास। अधिक विवरण के लिए विज्ञापन देखना चाहिए।
वेतन – 16,900 रूपये प्रति माह।
चयन प्रक्रिया – इंटरव्यू में प्रदर्शन।
आवेदन ऐसे करें – उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी 30 अप्रैल 2017 से पहले इस पते पर भेज सकते है।
पता – send to the Respective General Manager (GM) Haryana Roadways on or before 30 April 2017.
कहां गायब हो गए बच्चे : हाईकोर्ट*
*चार लाख छात्रों के फंड घोटाले की जांच करेगा विजिलेंस ब्यूरो*
*सरकारी स्कूलों में फर्जी दाखिले पर फंड हड़पने का मामला*
*कहां गायब हो गए बच्चे : हाईकोर्ट*
*गेस्ट टीचर्स को बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। इस दौरान कोर्ट के सामने कुछ चौकाने वाले आंकड़े सामने आए*
चंडीगढ़ : सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले लगभग चार लाख छात्रों के नाम पर मिलने वाले फंड में घोटाले की जांच राज्य विजिलेंस ब्यूरो करेगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस संबंध में प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि विजिलेंस ब्यूरो में एसपी स्तर का अधिकारी मामले की जांच करे। एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने इस मामले में विजिलेंस से जांच कराए जाने की बात कही जिस पर हाईकोर्ट ने सहमति दी। जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने शिक्षा विभाग के निदेशक को निर्देश दिए कि वे इस मामले की जांच के लिए जांच अधिकारी को सहयोग करने के लिए दो अधिकारियों की नियुक्ति करे। बुधवार को सुनवाई के दौरान स्कूली शिक्षा विभाग के एडीशनल चीफ सेक्रेटरी पीके दास कोर्ट में मौजूद रहे। जस्टिस बिंदल ने कहा कि मामले की जांच कराने से साफ है कि मामले में दोषी अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके चलते अब इस मामले में हाईकोर्ट को शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर विश्वास नहीं है। पहले हाईकोर्ट ने 13 मई 2016 को इस मामले में स्कूली शिक्षा विभाग को जांच करने को कहा था। विभाग की तरफ से कहा गया कि जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। जांच में देरी के चलते हाईकोर्ट ने स्कूली शिक्षा विभाग के एडीशनल चीफ सेक्रेटरी को तलब किया था।
कहां गायब हो गए बच्चे : हाईकोर्ट
गेस्ट टीचर्स को बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। इस दौरान कोर्ट के सामने कुछ चौकाने वाले आंकड़े सामने आए। कोर्ट ने पाया कि 2014-15 में सरकारी स्कूलों में 22 लाख छात्र थे जबकि 2015-16 में इनकी संख्या घटकर मात्र 18 लाख रह गई थी। हाईकोर्ट ने इस पर सरकार से पूछा था कि अचानक चार लाख बच्चे कहां गायब हो गए जिस पर हरियाणा सरकार कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि चार लाख फर्जी दाखिले कर सरकारी राशि हड़पने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए सरकार अधिकारियों की एक कमेटी बनाए जो देखे कि फर्जी दाखिले फंड को हड़पने के लिए थे या सरप्लस गेस्ट टीचर को बचाने के लिए कोर्ट में गलत जानकारी दी गई।