हरियाणा के बहुचर्चित जेबीटी भर्ती घोटाले में अनुचित तरीके से चयनित होने वाले शिक्षकों को आरोपी बनाने को लेकर अदालत 24 मार्च को फैसला सुनाएगी। रोहिणी कोर्ट स्थित सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत उसी दिन यह तय करेगी कि चयनित होने वाले शिक्षक मामले में आरोपी बनाए जाएंगे या नहीं। इस मामले में जांच एजेंसी सीबीआइ ने बुधवार को अदालत में अपना पक्ष रखते हुए चयनित शिक्षकों के मामले में आरोपी न बनाने को लेकर दलीलें पेश की। इसके पूर्व मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने 16 मार्च को सीबीआइ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। अदालत ने यह नोटिस मामले के सह आरोपी नारायण सिंह रूहिल की अर्जी के आलोक में जारी किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि चयनित तीन हजार अभ्यर्थियों में एक हजार 577 अभ्यर्थी अयोग्य हैं।
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