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HT to PRT demotion on district change

Point 10, HT will become PRT if the district changes the policy


1. 2004, 2008, 2011 बैच के लिए कैडर चेंज ड्राइव के लिए भागीदारी


दिशा-निर्देश

2. स्थायी जिला आवंटन अभियान के लिए 2017 बैच पीआरटी की भागीदारी अनिवार्य है।

3. शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे स्वैच्छिक भागीदारी के लिए जिलावार और श्रेणीवार सत्यापन करके सावधानीपूर्वक अपनी पसंद प्रस्तुत करें

रिक्त पद।

4. 2004 बैच के लिए जिलेवार और श्रेणीवार रिक्तियां अनुसूची के साथ संलग्न हैं।

5. एक बार जब शिक्षक कैडर परिवर्तन अभियान में भाग लेने के लिए अपनी सहमति दे देता है, तो उसे अनिवार्य रूप से 2004, 2008, 2011 बैच पीआरटीएस/एचटी के लिए 21 जिलों (अपने वर्तमान जिले को छोड़कर) का विकल्प भरना होगा। . 2017 बैच के शिक्षक के लिए 21 जिले (मावत को छोड़कर) भरना जरूरी है। 6. किसी शिक्षक द्वारा जिले का विकल्प प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में

किसी भी कारण से निर्धारित समय अवधि के भीतर, उन शिक्षकों को जिला आवंटन के बाद शेष रिक्तियों के आधार पर किसी भी जिले में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिन्होंने अपनी पसंद प्रस्तुत की है।

7. 2004 बैच के शिक्षकों की स्वैच्छिक भागीदारी के लिए विकल्प प्रस्तुत करने के कारण बनाई गई मानित रिक्तियों को वास्तविक रिक्तियों में जोड़ा जाएगा और 2004 बैच के प्रतिभागियों को पेश किया जाएगा।

8. 2004 बैच के पीआरटी/एचटी द्वारा परिणामी रिक्तियां

उन्हें जिलों का सफल आवंटन वास्तविक माना जाएगा

2008 बैच पीआरटीएस/एचटी के लिए रिक्तियां और मानी गई रिक्तियां


2008 बैच के पीआरटी/एचटी द्वारा स्वैच्छिक भागीदारी के लिए विकल्प प्रस्तुत करने के कारण बनाई गई रिक्तियों को वास्तविक रिक्तियों में जोड़ा जाएगा। इसी तरह का अभ्यास 2011 बैच के पीआरटी/एचटीएस के लिए दोहराया जाएगा।

9. न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर विभाग द्वारा 2017 बैच के लिए आरक्षित जिलेवार और श्रेणीवार रिक्तियां इस नोटिस के साथ संलग्न हैं। 2011 बैच के पीआरटीएस/एचटीएस को जिलों के सफल आवंटन के बाद बनाई गई परिणामी रिक्तियों को भी इन रिक्तियों में जोड़ा जाएगा और कुल रिक्तियों का उपयोग योग्यता के क्रम में 2017 बैच के पीआरटी को जिलों के आवंटन के लिए किया जाएगा।

10. यदि कोई प्रधान/ मुख्य  शिक्षक (HT)कैडर परिवर्तन नीति में भाग लेता है, तो उसे इस अभियान के लिए पीआरटी शिक्षक माना जाएगा और नए जिले में पीआरटी के रूप में तैनात किया जाएगा।

11. सभी शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे अपना लॉगिन और पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें। यदि आपको किसी अन्य व्यक्ति से मदद लेने की आवश्यकता है, तो अपना पासवर्ड स्वयं डालें और अंतिम सबमिशन से पहले, यदि आपके सहयोगी द्वारा भरा गया है तो अपनी प्राथमिकताओं को सत्यापित करें। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि प्राथमिकताएं अंतिम रूप से जमा करने के बाद आपने अपने खाते से सफलतापूर्वक लॉग आउट कर लिया है।

12. यदि किसी कर्मचारी का पासवर्ड काम नहीं कर रहा है या लॉगिन में कोई समस्या आ रही है, तो उसे रीसेट करने के लिए 'पासवर्ड भूल जाएं' विकल्प का उपयोग करें। फिर भी यदि पासवर्ड अपडेट नहीं हुआ है तो संबंधित जिला शिक्षा से संपर्क करें। पासवर्ड रीसेट करने के लिए अधिकारी/जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जो शिक्षक के उचित सत्यापन के बाद ऐसे अनुरोधों को तुरंत स्वीकार करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

13. शिक्षकों को यह भी सलाह दी जाती है कि अपनी पसंद/वरीयताएँ अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद सिस्टम के साथ खिलवाड़ न करें। यह आपकी प्राथमिकताओं को अनजाने में अंतिम रूप से प्रस्तुत किए बिना 'संपादन मोड' में डाल सकता है। इसके अलावा, कृपया आखिरी घंटे में अपने खाते में लॉगिन करने से बचें। ये भी हो सकता है

1. Participation for the Cadre Change Drive for 2004, 2008, 2011 Batch

PRTs/HTs is voluntarily.


Guidelines

2. Participation for 2017 Batch PRTs is compulsory for Permanent District Allocation Drive.

3. Teachers are advised to submit their choice for voluntary participation carefully by verifying the district wise and category wise

vacancies.

4. District wise and category wise vacancies for 2004 batch is attached with the schedule.

5. Once the teacher gives his/her consent to participate in the cadre change drive, he/she shall have to compulsorily fill up the choices of 21 districts (except his/her present district) for 2004, 2008, 2011 Batch PRTS/HTs. For the teacher of 2017 Batch it is necessary to fillup 21 districts (except Mawat). 6. In case of non-submitting of the choices of district by any teacher

within stipulated time period due to any reason, he/she shall be liable to be transferred in any district based on the remaining vacancies after allocation of districts to those teachers who submitted their choice.

7. Deemed vacancies created due to submitting choice for voluntary participation of 2004 batch teachers shall be added in the actual vacancies and will be offered to the participants for 2004 batch.

8. The resultant vacancies created by 2004 batch PRTs/HTs after

successful allocation of districts to them shall be considered as actual

vacancies for 2008 batch PRTS/HTs and the deemed vacancies


created due to submitting choice for voluntary participation by 2008 batch PRTs/HTs shall be added in the actual vacancies. Similar exercise shall be repeated for 2011 batch PRTs/HTS.

9. District wise and category wise vacancies for 2017 batch reserved by the Department in view of Court Directions are attached with this notice. The resultant vacancies created by 2011 batch PRTS/HTS after successful allocation of districts to them, shall also be added in these vacancies and total vacancies shall be used for allocation of districts to the PRTs of 2017 batch in order of merit.

10. If any Head Teacher participates in the Cadre Change Policy, he will be treated as PRT teacher for the drive and will be posted as PRT in new district.

11. All Teachers are advised not to share their login and password with anyone. If you need to take help from any other person, put your password yourself and verify your preferences if filled up by your aide, before final submission. Also please ensure that you have successfully logged out of your account after final submission of preferences.

12. In case, the password of any employee is not working or facing any issue in login, use forget password' option to reset the same. Still if password is not updated, contact respective District Education. Officer/ District Elementary Education Officer for resetting the password, who shall be responsible to attend such requests promptly after proper verification of the teacher.

13. Teachers are also advised not to play with the system after final submission of your choice/preferences. This can put your preferences into 'edit mode' without final submission unknowingly. Also, please avoid last hour login to your account. This could also

Jbt transfer drive new schedule

दिशा-निर्देश

1. 2004, 2008, 2011 बैच पीआरटीएस/एचटी के लिए कैडर परिवर्तन अभियान में भागीदारी स्वैच्छिक है। 2. स्थायी के लिए 2017 बैच पीआरटी के लिए भागीदारी अनिवार्य है

जिला आवंटन अभियान.

3. शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे स्वैच्छिक भागीदारी के लिए जिलावार और श्रेणीवार सत्यापन करके सावधानीपूर्वक अपनी पसंद प्रस्तुत करें

रिक्त पद।

4. 2004 बैच के लिए जिलावार एवं श्रेणीवार रिक्तियां संलग्न है

शेड्यूल के साथ.

5. एक बार शिक्षक संवर्ग में भाग लेने के लिए अपनी सहमति दे देता है

चेंज ड्राइव के लिए उसे अनिवार्य रूप से विकल्प भरना होगा

2004, 2008, 2011 के लिए 21 जिले (वर्तमान जिले को छोड़कर)

बैच पीआरटी/एचटी। 2017 बैच के शिक्षक के लिए 21 जिले (मावत को छोड़कर) भरना जरूरी है। 6. यदि किसी शिक्षक द्वारा किसी भी कारण से निर्धारित समय अवधि के भीतर जिले का विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो वह उत्तरदायी होगा

शेष रिक्तियों के आधार पर किसी भी जिले में स्थानांतरण किया जाना है

उन शिक्षकों को जिला आवंटन के बाद जिन्होंने अपना आवेदन जमा किया था

पसंद।

7. 2004 बैच के शिक्षकों की स्वैच्छिक भागीदारी के लिए विकल्प प्रस्तुत करने के कारण बनाई गई मानित रिक्तियों को वास्तविक रिक्तियों में जोड़ा जाएगा और 2004 बैच के प्रतिभागियों को पेश किया जाएगा।

8. 2004 बैच के पीआरटी/एचटी द्वारा परिणामी रिक्तियां

उन्हें जिलों का सफल आवंटन वास्तविक माना जाएगा

2008 बैच पीआरटीएस/एचटी के लिए रिक्तियां और मानी गई रिक्तियां

[5 में से पेज 2]

2008 बैच के पीआरटीएस/एचटी द्वारा स्वैच्छिक भागीदारी के लिए विकल्प प्रस्तुत करने के कारण बनाई गई रिक्तियों को वास्तविक रिक्तियों में जोड़ा जाएगा। इसी तरह का अभ्यास 2011 बैच के पीआरटी/एचटीएस के लिए दोहराया जाएगा।

9. न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर विभाग द्वारा 2017 बैच के लिए आरक्षित जिलेवार और श्रेणीवार रिक्तियां इस नोटिस के साथ संलग्न हैं। 2011 बैच के पीआरटीएस/एचटीएस को जिलों के सफल आवंटन के बाद बनाई गई परिणामी रिक्तियों को भी इन रिक्तियों में जोड़ा जाएगा और कुल रिक्तियों का उपयोग योग्यता के क्रम में 2017 बैच के पीआरटी को जिलों के आवंटन के लिए किया जाएगा।

10. यदि कोई प्रधान शिक्षक कैडर परिवर्तन नीति में भाग लेता है, तो उसे इस अभियान के लिए पीआरटी शिक्षक माना जाएगा और नए जिले में पीआरटी के रूप में तैनात किया जाएगा।

11. सभी शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे अपना लॉगिन और पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें। यदि आपको किसी अन्य व्यक्ति से मदद लेने की आवश्यकता है, तो अपना पासवर्ड स्वयं डालें और अंतिम सबमिशन से पहले, यदि आपके सहयोगी द्वारा भरा गया है तो अपनी प्राथमिकताओं को सत्यापित करें। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि प्राथमिकताएं अंतिम रूप से जमा करने के बाद आपने अपने खाते से सफलतापूर्वक लॉग आउट कर लिया है।

12. यदि किसी कर्मचारी का पासवर्ड काम नहीं कर रहा है या लॉगिन में कोई समस्या आ रही है, तो उसे रीसेट करने के लिए 'पासवर्ड भूल जाएं' विकल्प का उपयोग करें। फिर भी यदि पासवर्ड अपडेट नहीं किया गया है, तो पासवर्ड रीसेट करने के लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें, जो शिक्षक के उचित सत्यापन के बाद ऐसे अनुरोधों पर तुरंत ध्यान देने के लिए जिम्मेदार होंगे।

13. शिक्षकों को भी सलाह दी जाती है कि वे फाइनल के बाद सिस्टम के साथ खिलवाड़ न करें

अपनी पसंद/वरीयताएँ प्रस्तुत करना। यह आपकी प्राथमिकताओं को अनजाने में अंतिम रूप से प्रस्तुत किए बिना 'संपादन मोड' में डाल सकता है। इसके अलावा, कृपया आखिरी घंटे में अपने खाते में लॉगिन करने से बचें। इससे आप अपनी प्राथमिकताओं की पुष्टि न होने की स्थिति में भी आ सकते हैं।

14. 2004 बैच और 2017 बैच के लिए विचार की जाने वाली पात्र रिक्तियों की सूची इसके साथ संलग्न है।

आगे के निर्देश, यदि कोई हों, उचित समय पर जारी किए जा सकते हैं। कृपया विभागीय वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

बी. पीआरटी/मुख्य शिक्षकों, सीएंडवी/टीजीटीएस, ईएसएचएमएस, पीजीटीएस, एचएम, प्रधानाचार्यों के लिए सामान्य स्थानांतरण के लिए अनुसूची

समयसीमा

Guidelines

1. Participation for the Cadre Change Drive for 2004, 2008, 2011 Batch PRTS/HTs is voluntarily. 2. Participation for 2017 Batch PRTs is compulsory for Permanent

District Allocation Drive.

3. Teachers are advised to submit their choice for voluntary participation carefully by verifying the district wise and category wise

vacancies.

4. District wise and category wise vacancies for 2004 batch is attached

with the schedule.

5. Once the teacher gives his/her consent to participate in the cadre

change drive, he/she shall have to compulsorily fill up the choices of

21 districts (except his/her present district) for 2004, 2008, 2011

Batch PRTs/HTs. For the teacher of 2017 Batch it is necessary to fillup 21 districts (except Mawat). 6. In case of non-submitting of the choices of district by any teacher within stipulated time period due to any reason, he/she shall be liable

to be transferred in any district based on the remaining vacancies

after allocation of districts to those teachers who submitted their

choice.

7. Deemed vacancies created due to submitting choice for voluntary participation of 2004 batch teachers shall be added in the actual vacancies and will be offered to the participants for 2004 batch.

8. The resultant vacancies created by 2004 batch PRTs/HTs after

successful allocation of districts to them shall be considered as actual

vacancies for 2008 batch PRTS/HTs and the deemed vacancies

[Page 2 of 5]

created due to submitting choice for voluntary participation by 2008 batch PRTS/HTs shall be added in the actual vacancies. Similar exercise shall be repeated for 2011 batch PRTs/HTS.

9. District wise and category wise vacancies for 2017 batch reserved by the Department in view of Court Directions are attached with this notice. The resultant vacancies created by 2011 batch PRTS/HTS after successful allocation of districts to them, shall also be added in these vacancies and total vacancies shall be used for allocation of districts to the PRTs of 2017 batch in order of merit.

10. If any Head Teacher participates in the Cadre Change Policy, he will be treated as PRT teacher for the drive and will be posted as PRT in new district.

11. All Teachers are advised not to share their login and password with anyone. If you need to take help from any other person, put your password yourself and verify your preferences if filled up by your aide, before final submission. Also please ensure that you have successfully logged out of your account after final submission of preferences.

12. In case, the password of any employee is not working or facing any issue in login, use forget password' option to reset the same. Still if password is not updated, contact respective District Education Officer/ District Elementary Education Officer for resetting the password, who shall be responsible to attend such requests promptly after proper verification of the teacher.

13. Teachers are also advised not to play with the system after final

submission of your choice/preferences. This can put your preferences into 'edit mode' without final submission unknowingly. Also, please avoid last hour login to your account. This could also land you in a position of non-confirmation of your preferences.

14. The list of eligible vacancies to be considered for 2004 batch and 2017 batch are attached herewith.

Further instructions, if any, may be issued in due course of time. Kindly keep checking departmental website.

B. Schedule for General Transfers for PRTs/Head Teachers, C&V/TGTS, ESHMS, PGTS, HMs, Principals

Timelines

JBT Inter District Transfer Schedule 2023

Haryana JBT teacher transfers Latest news. After a long time Education Department has declared the Haryana JBT inter-district transfer schedule for PRT HT
Guidelines


1. 2004, 2008, 2011 बैच पीआरटीएस/एचटीएस के लिए कैडर परिवर्तन अभियान में भागीदारी स्वैच्छिक है। और स्थायी जिला आवंटन अभियान के लिए 2017 बैच पीआरटीएस की भागीदारी अनिवार्य है।

2. शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे जिलावार और श्रेणीवार रिक्तियों का सत्यापन करके स्वैच्छिक भागीदारी के लिए अपनी प्राथमिकताएँ सावधानीपूर्वक प्रस्तुत करें।

3. एक बार जब शिक्षक कैडर परिवर्तन अभियान में भाग लेने के लिए अपनी सहमति दे देता है, तो उसे अनिवार्य रूप से 2004, 2008, 2011 बैच पीआरटीएस/एचटीएस के लिए 21 जिलों (अपने वर्तमान जिले को छोड़कर) का विकल्प भरना होगा। . 2017 बैच के शिक्षक के लिए 21 जिले (मावत को छोड़कर) भरना जरूरी है।

4. किसी भी कारण से किसी भी शिक्षक द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर जिले का विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में, उन शिक्षकों को जिला आवंटन के बाद शेष रिक्तियों के आधार पर किसी भी जिले में स्थानांतरित किया जा सकता है। अपनी पसंद प्रस्तुत की.

5. 2004 बैच के शिक्षकों की स्वैच्छिक भागीदारी के लिए विकल्प प्रस्तुत करने के कारण बनाई गई मानित रिक्तियों को वास्तविक रिक्तियों में जोड़ा जाएगा और 2004 बैच के प्रतिभागियों को पेश किया जाएगा।

6. 2004 बैच के पीआरटीएस/एचटी को जिलों के सफल आवंटन के बाद सृजित परिणामी रिक्तियों को 2008 बैच के पीआरटीएस/एचटीएस के लिए वास्तविक रिक्तियों के रूप में माना जाएगा और 2008 बैच के पीआरटीएस/एचटी द्वारा स्वैच्छिक भागीदारी के लिए विकल्प प्रस्तुत करने के कारण बनाई गई रिक्तियों को माना जाएगा। वास्तविक रिक्तियों में जोड़ा जाए। समान

2011 बैच पीआरटीएस/एचटीएस के लिए अभ्यास दोहराया जाएगा। 7. यदि कोई प्रधान शिक्षक कैडर परिवर्तन नीति में भाग लेता है, तो उसे इस अभियान के लिए पीआरटी शिक्षक माना जाएगा और नए जिले में पीआरटी के रूप में तैनात किया जाएगा।

8. कृपया अपना लॉगिन और पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें। यदि आपको किसी अन्य व्यक्ति से मदद लेने की आवश्यकता है, तो अपना पासवर्ड स्वयं डालें और अंतिम सबमिशन से पहले, यदि आपके सहयोगी द्वारा भरा गया है तो अपनी प्राथमिकताओं को सत्यापित करें। प्राथमिकताओं को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद अपने खाते से सफलतापूर्वक लॉग आउट सुनिश्चित करें।


9. यदि किसी कर्मचारी का पासवर्ड काम नहीं कर रहा है या लॉगिन करने में कोई समस्या आ रही है, तो उसे रीसेट करने के लिए 'पासवर्ड भूल जाएं' विकल्प का उपयोग करें या नए पासवर्ड के लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें।

10. अपनी प्राथमिकताओं को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद सिस्टम के साथ खिलवाड़ न करें। यह आपकी प्राथमिकताओं को अनजाने में अंतिम रूप से प्रस्तुत किए बिना 'संपादन मोड' में डाल सकता है। इसके अलावा, अपने खाते में आखिरी घंटे में लॉगिन करने से बचें। इससे आप अपनी प्राथमिकताओं की पुष्टि न होने की स्थिति में भी आ सकते हैं।

11. पात्र रिक्तियों की सूची विभाग की वेबसाइट यानी https://schooleducationharayana.gov.in/ पर देखी जा सकती है।

आगे के निर्देश उचित समय पर जारी किए जाएंगे। कृपया विभागीय वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

पीआरटीएस/मुख्य शिक्षकों, सीएंडवी/टीजीटी, ईएसएचएमएस, पीजीटीएस, एचएम, प्रधानाचार्यों के लिए सामान्य स्थानांतरण के लिए अनुसूची


1. कैडर चेंज ड्राइव और स्थायी जिला आवंटन ड्राइव के पूरा होने के बाद, सामान्य स्थानांतरण ड्राइव के लिए डेटा अपडेशन की अनुमति देने के लिए एक सप्ताह का अंतराल दिया जाएगा।

2. सभी शिक्षकों को निर्देश दिया जाता है कि यदि आवश्यक हो तो उस अवधि के दौरान अपनी प्रोफ़ाइल अपडेट करें। शिक्षक अपने व्यक्तिगत प्रोफाइल को अद्यतन करने और समय अवधि के भीतर अपने अधिकारियों से इसे अनुमोदित कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं।

टिप्पणी:

इस शेड्यूल की तारीख दोपहर 12:00:01 बजे शुरू होती है और रात 11:59:59 बजे समाप्त होती है।

किसी भी प्रश्न के लिए, शिक्षक कार्य दिवसों पर कार्यालय समय के दौरान हेल्पडेस्क 0172-5049801 पर कॉल कर सकते हैं।




1. Participation for the Cadre Change Drive for 2004, 2008, 2011 Batch PRTS/HTS is voluntarily. And the participation for 2017 Batch PRTS is compulsory for Permanent District Allocation Drive.

2. Teachers are advised to submit their preferences for voluntary participation carefully by verifying the district wise and category wise vacancies.

3. Once the teacher gives his/her consent to participate in the cadre change drive, he/she shall have to compulsorily fill up the choices of 21 districts (except his/her present district) for 2004, 2008, 2011 Batch PRTS/HTS. For the teacher of 2017 Batch it is necessary to fillup 21 districts (except Mawat). 

4. In case of non-submitting of the choices of district by any teacher within stipulated time period due to any reason, he/she shall be liable to be transferred in any district based on the remaining vacancies after allocation of districts to those teachers who submitted their choice.

5. Deemed vacancies created due to submitting choice for voluntary participation of 2004 batch teachers shall be added in the actual vacancies and will be offered to the participants for 2004 batch.

6. The resultant vacancies created by 2004 batch PRTS/HTs after successful allocation of districts to them shall be considered as actual vacancies for 2008 batch PRTS/HTS and the deemed vacancies created due to submitting choice for voluntary participation by 2008 batch PRTS/HTs shall be added in the actual vacancies. Similar

exercise shall be repeated for 2011 batch PRTS/HTS. 7. If any Head Teacher participates in the Cadre Change Policy, he will be treated as PRT teacher for the drive and will be posted in new district as PRT.

8. Please do not share your login and password with anyone. If you need to take help from any other person, put your password yourself and verify your preferences if filled up by your aide, before final submission. Ensure successful log out of your account after the final submission of preferences.


9. In case, the password of any employee is not working or facing any issue in login, use forget password' option to reset the same or contact the respective District Education Officer/ District Elementary Education Officer for new password.

10. Do not play with the system after the final submission of your preferences. This can put your preferences into 'edit mode' without final submission unknowingly. Also, avoid last-hour login to your account. This could also land you in a position of non-confirmation of your preferences.

11. The list of eligible vacancies can be viewed from the website of the Department i.e. https://schooleducationharyana.gov.in/.

Further instructions will be issued in due course of time. Kindly keep checking the departmental website.

Schedule for General Transfers for PRTS/Head Teachers, C&V/TGTs, ESHMS, PGTS, HMs, Principals


1. After completion of Cadre Change Drive and Permanent District Allocation Drive, gap for one week will be given to allow data Updation for the General Transfer Drive.

2. All teachers are directed to update their profile, if required during that period. Teachers are personally liable for the Updation of their personal profiles and getting it approved from their authorities within time period.

Note:

The date for this schedule starts at 12:00:01 AM and ends at 11:59:59 PM.

For any query, teachers can call the helpdesk at 0172-5049801 during office hours on working days.


Haryana Teacher Transfer Policy 2023

क्रमांक 1/44-2023-ई.शासन. कक्ष

सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव. हरयाणा

स्कूल शिक्षा विभाग

निदेशक माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा

निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, हरियाणा

Service profile personal profile approve

From

Director Elementary Education, Haryana, Panchkula.

All

District Elementary Education Officers. Memo No. 14/55-2023 PRT(ART) (3)

Dated, Panchkula 24.4 23

Subject:

Regarding updation/verification of personal profile and Service Profile on MIS Portal.

Reference to the subject cited above.

It is intimated that the Teacher Transfer Drive will be carried out shortly through MIS Portal under District Cadre Change Policy of the department. For this purpose, accuracy of MIS profile of employees is important for error free execution of online transfer drive. Therefore, you are directed to ensure that data of all employees in your district should be completed/accurate in all respect i.e. (personal profile/service profile) and should be duly verified upto 25.04.2023. In this regard following action to be taken on your level:-

i. All DEEOS verify the pending orders like appointment, promotion, reversion, suspension, termination, dismissal, extension, VRS, repatriation, foreign deputation, transfer, adjustment etc. and updation of the same on One

School portal on daily basis. ii. All DEEOs must be ensured that the category of the employee is updated on One

School Portal. iii. All DEEOS shall also ensure that Teachers who have been granted CCL for more than 89 days, are tagged for the said purpose and their vacancy is treated as vacant and Teachers who joined after availing such leaves participate

compulsorily in the transfer drive. iv. It was noticed that some teachers get extension on the basis of physical disability of 70% or more but they do not update their percentage of disability on MIS Portal. This results into auto retirement of such teachers at the age of 58 years, in this regard, all DEEOS shall ensure that any such extension granted by them is updated on MIS Portal along with disability certificate of the concerned teacher. All DEEOS shall ensure that henceforth no such extension is granted until the

disability along with certificate is updated and verified in the personal profile of the teacher.

It is mentioned here that before make PRT Rule 2012, the PRTS were counted in Rest of Haryana Cadre, and the PRTS who have been appointed after Rule 2012 in Mewat cadre as Per Mewat District School Education (Group-C), they will be counted in Mewat Cadre. If any candidates is appointed before Rule-2012 and presently working in Mewat cadre and his/her MIS is showing Mewat-Educationist, such list of PRT be sent to the Directorate. So you are directed to comply with the above order and make sure that

the MIS of the Teachers are correct.

In case any DEEO is failed to do so, concerned DEEO/ DDO will be responsible.

Any correction in service profile will be accomplished by DEEO concerned from their login. If any DEEO finds any "Right" missing in his login, he/she may please share his employee ID with DDIT seeking specific right.

Assistant Director PRT(ART) for Director Elementary Education Haryana, Panchkulas

To

Balwatika Govt School Haryana

राजकीय विद्यालयों में बाल वाटिका शुरू करने बारे विभागीय निर्देश जारी ।

बाल वाटिका की संख्या छात्र संख्या में काउंट होगी, मिड डे मील दिया जाएगा, अन्य बच्चों को मिलने वाली प्रोत्साहन स्कीमें जैसे स्टेशनरी स्कूल बैग, वर्दी, किताबें आदि भी मिलेंगी, अध्यापक/छात्र अनुपात 25/1 का रहेगा, कम बच्चों वाले स्कूलों में पहली कक्षा का अध्यापक ही इन्हें पढ़ाएगा और ज्यादा बच्चों वाले स्कूलों में अलग से सैक्शन बनाए जाएंगे और इन्हें पढ़ाने वाले अध्यापकों को 10 दिन का विषेश प्रशिक्षण दिया जाएगा । इन बच्चों के लिए विद्यालय समय 4 घंटे 30 मिनट का रहेगा ।


GOVERNMENT OF HARYANA हरियाण

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

Shakha Sadan Hector Penchu Haryana 134100 (India) Tel: 91001722040340100172-2340253 e-mail: edusecondaryhry@gmail.com site: www.schooleducationharyana.gov.in

सेवा में

11. जिला शिक्षा अधिकारी |

12. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी

राज्य के सभी

3. जिला परियोजना समन्वयक 4. खण्ड शिक्षा अधिकारी

5 खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी

यादी क्रमांक- 1/15-2017 ACD (4) दिनांक 12.04.2023

राजकीय विद्यालयों में बालवाटिका आरम्भ करने के सन्दर्भ में

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में उल्लेख है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुपालना

विषय-

पूर्व प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य शिक्षण का भाग बनाया जाना है जिसमें अब प्रथम कक्षा से पहले तीन वर्ष तक औपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करवाई जानी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के प्रथम अध्याय के प्रथम अंक का अवलोकन करें तो 3 से 18 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों के लिए राष्ट्रीय

शिक्षा नीति- 2020 अध्याय 41 में निम्नानुसार व्यवस्था की गई है स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को पुर्नगठित किया जाएगा ताकि 3-8.

811 11-14 और 14-18 की उम्र के विभिन्न पायों पर विद्यार्थियों के विकास की अलग-अलग अवस्थाओं के मुताबिक उनकी रूचियों और विकास की जरूरतों पर समुचित ध्यान दिया जा सके। इसलिए स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे और पाठ्यक्रम रूपरेखा एक 5+3+314 डिजाइन से मार्गदर्शित होगी सिमडेशन स्टेज दो भागों में अर्थात आगी स्कूल के 3 साल प्राथमिक स्कूल में कक्षा 1-2 में 2 साल से 8 वर्ष के बच्चों सहित) प्रिपरेटरी स्टेज (कक्षा 3-5 8 से 11 वर्ष के बच्चों सहित) मिडिल स्कूल स्टेज (कक्षा 6-8 11 से 14 वर्ष के बच्चों सहित) और सैकेंडरी स्टेज (कक्षा 9 से 12. दो फेज में पानी पहले फेज में 9 और 10 और दूसरे में 11 और 12, 14 से 18 वर्ष के बच्चों सहित) शामिल होगी यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले बाचा एक प्रारंभिक कक्षा या बालवाटिका (जो कि कक्षा 1 से पहले है) में स्थानांतरित हो जायेगा। तैयारी कक्षा में सीखना मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा पर आधारित होगा जिसमें संज्ञानात्मक भावनात्मक और शारीरिक क्षमताओं और प्रारंभिक साक्षारता और संख्याज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दिनांक 20.08.2022 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा NCERT.

Omdat Haryana 124 ) 252-

नई दिल्ली के माध्यम से NCFFS (National Curriculum Framework Foundationi Stage अप

ECCE भी जारी कर दिया गया है।

राज्य में भी अब औपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा आरम्भ की जानी है। इसमें विशेषकर

|| जिसे विद्या प्रवेश भी कहा जाता है उसका समुचित कार्यक्रम बनाकर लागू किया जाना

है जिसमें कक्षा-कदा का प्रबन्ध अध्यापक की व्यवस्था एवं प्रशिक्षण पठन-पाठन, सामग्री समय-सारणी

मध्याहन भोजन से लेकर अन्य कारिया जैसे स्टेशनरी बस्ता वदी इत्यादि शामिल है उपलब्ध करवाई

जाती है। इस सन्दर्भ में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी विद्यालय जहां आंगनवाड़ी केन्द्र

विद्यालय परिसर में नहीं सम्बन्धित विद्यालय पाँच वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए बालवाटिका 111 कार्यक्रम संचालित करेगा (सूची संलग्न)।

विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी विद्यालयों में इसी शैक्षणिक वर्ष से बालवादिका

आरम्भ करने के उद्देश्य से निम्नानुसार निर्देश जारी किये जा रहे है

1. अध्यापक की व्यवस्था पहली कक्षा को पढ़ाने वाले अध्यापक को ही यह दाविल सौंपा जाना

है ऐसे विद्यालय जहां पर छात्र संख्या अधिक है यहा पर तदनुसार अतिरिक्त सेवन बनाये

जाएं बालवाटिका के लिए छात्र अध्यापक अनुपात 25:3 रहेगा। यह बालवाटिका सभी राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालयों जो CBSE बोर्ड से कक्षा 1 से 12 के लिए मान्यता प्राप्त है. भी संचालित की जानी है। 2. कक्षा कक्ष का आवंटन गत वर्ष जिस कक्ष में पहली कक्षा थी उसी पक्षको बाला ।।।

के लिए आबंटित किया जाए आवश्यकतानुसार नये कद की मांग विद्यालय द्वारा SP School Development Plan) में दी जानी है ताकि तदनुसार ACH (Additional Class Room) बनाया जा

3. SAN. नामांकन एवं दाखिला विभाग द्वारा MIS में यह बवस्था की जा रही है जिससे बालवाटिका में विद्यार्थियों का दाखिला किया जा सके क्योंकि इस वर्ष 5 वर्ष 6 मास की आयु के विद्यार्थी का दाखिला पहली कक्षा में होगा। अतः पाँच वर्ष से कम आयु की विद्यार्थी बालवाटिका में दाखिल होंगे और 6 वर्ष मास की आयु प्राप्त कर लेने पर उन्हें पहली में दाखिल कर दिया जाएगा।

4. कक्षा का समय: बालवाटिका का समय विद्यालय आरम्भ होने के समय के साथ ही होगा ताकि ये छोटे विद्यार्थी अपने भाई-बहनों के साथ ही विद्यालय आ सके इनका पठन-पाठन समय खेल-कूद गतिविधि मध्याहन भोजन आदि मिलाकर कुल चार घन्टे 30 मिनट का होगा

जिसमें दो बार जलपान तथा मध्याहन भोजन का अन्तराल भी होगा।

5. मध्याहन भोजन व्यवस्था इन विद्यार्थियों के लिए जिनका नामांकन बालबाटिका में होना है उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जानी है ये विद्यार्थी और कक्षा अब औपचारिक स्कूल शिक्षा का माग है। इनकी छात्र संख्या विद्यालय की छात्र संख्या में शामिल होगी तथा

तदनुसार वर्कलोड का जलन करके नये पद सृजित होंगे।

स्टेशनरी स्कूल बैग व वर्दी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के निशुल्क शिक्षा के सभी बालवाटिका के विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाये जाने है जिसमें स्टेशनरी स्कूल बैग, ए

वर्दी इत्यादि शामिल हैं। इन विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें तथा कार्य पुस्तकें भी उपलब्ध करवाई जानी हैं। पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था के लिए NCERT द्वारा जादुई पिटारा नामक सामग्री तैयार की गई है। विभाग द्वारा तदनुसार ही सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी।

7. अध्यापक प्रशिक्षण:- NCERT द्वारा बालवाटिका के साथ-साथ Foundational Stage 3 से 8 वर्ष के लिए बनाई गई सामग्री "जादुई पिटारा" पर विशेष प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाया जाना है। 10 दिन के इस प्रशिक्षण में विभाग के PRT को तैयारी कक्षा में सीखना मुख्य रूप से खेल-आधारित शिक्षा पर आधारित होगा जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक क्षमताओं और प्रारंभिक साक्षरता और संख्या- ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

अतः आपसे आग्रह किया जाता है कि अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों (सूची संलग्न) में तुरन्त बालवाटिका आरम्भ करने के लिए कार्यवाही करने बारे निर्देशित करने की कृपा करें। विद्यार्थियों का सर्वे, नामांकन तथा समुचित प्रबन्ध करते हुए इसी शैक्षणिक वर्ष से बालवाटिका आरम्भ करें। संलग्नः- विद्यालयों की सूची ।
Do Shims Sade Ster Paul Haryana - 101725-5246 Fax: T at there w


CTET equivalent to HTET

ORDER

No. 15/6-2017 Co.(1) The State Government has decided that the
certificate of Central Teacher Eligibility Test (CTET) shall be considered
equivalent to State Teacher Eligibility Test (STET)/Haryana Teacher
Eligibility Test (HTET) for all intent and purposes for the posts of PRT and
TGT in the State.
CTET=HTET

KVS Sirsa recruitment PRT, TGT, PGT

KVS सिरसा ने TGT, PGT, PRT, स्टाफ नर्स और विभिन्न पदों
केन्द्रीय विद्यालय बिहोली, समालखा, जिला पानीपत (हरियाणा) 132101

Email : kvbeholisamalkha@gmail.com, Contact No. 0180-2568008
 विद्यालय संगठन

शैक्षणिक सत्र 2021-21 के लिए अंशकालिक अनुबंध के आधार पर शिक्षकों के लिए निम्नलिखित वर्गों की सूची तैयार करने के लिए विद्यालय में साक्षात्कार का आयोजन नीचे दिये गये कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा ।

(यदि अभ्यर्थी की संख्या किसी पद के लिए 20 से अधिक होगी तो उसके लिए लिखित परीक्षा ली जा सकती है।
नोट : 1. प्रत्येक पद की योग्यता संबंधी पूर्ण जानकारी www.kvsangathan.nic.in (recruit-

| ment rules) पर उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र एवं अन्य आवश्यक निर्देश https://samalkhabehol.kvs.ac.in पर उपलब्ध हैं। 2. अभ्यर्थी स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र की | छाया प्रति एवं पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आवेदन पत्र 10.03.2021 तक रजिस्टर्ड डाक द्वारा | विद्यालय में जमा करवाएं। साक्षात्कार के दिन दस्तावेजों की मूल प्रति आवश्यक रूप से साथ लेकर आयें। ये नियुक्ति पूर्ण रूप से संविदा आधार पर होगी तथा इसे किसी भी समय नियमानुसार समाप्त किया जा सकता है। अन्य आवश्यक निर्देशों हेतु उपरोक्त दी गई विद्यालय की वेबसाइट देखें। 3. इच्छुक आवेदक नियत तिथि पर प्रातः 9 बजे तक विद्यालय में रिपोर्ट करें।

प्राचार्या, केन्द्रीय विद्यालय बिहोली ( समालखा )

HTET B.Ed pass equivalent to JBT

High Court Update: हरियाणा में HTET बीएड पास कैंडिडेट JBT के लिए होगा मान्य
Next Date 6 Jan 2021



Yesterday, ie. 09.12.2020 while issuing notice of motion, this

Court passed the following order:

"Inter alia contends that in view of Clause-in of Notifications Dated 21.07.2011 (P-8) the respondents are bound to follow the NCTE guidelines for conducting the Haryana Teachers Eligibility Test (HTET) scheduled to be held on 02/03.01.2021

Notice of motion for 10.12.2020. Notice re: interim relief also.

Mr. Tanisha Peshwaria, DAG, Haryana accepts notice on behalf of the respondents and seeks time to have instructions in the matter."

Today, it is contended on behalf of the petitioners that they are post-graduate along with Bachelor degree of Education (B.Ed.), but not being considered eligible to apply for ensuing HTET (PRT) on the premise that petitioners are not having two years Diploma in Elementary Education. Further contended that in view of the notification dated 28.06.2018 (P-2) issued by the National Council for Teacher Education (NCTE)-respondent No.3, a graduate with at least 50% marks along with B.Ed. is eligible for the post of PRT, thus, all the petitioners are duly eligible and reference, in this regard is made to clauses 1 and 2 of the notification referred above, which read as under

"() In the said notification, in para 1 in sub-para (1), in clause (a) after the words brackets "Graduation and two year Diploma in Elementary Education (by whatever name known), the following shall be inserted, namely

OR "Graduation with at least 50% marks and Bachelor of

Education (B.Ed.)"

2. In the said notification in para 3. for sub-para(d), the following sub-para shall be substituted namely:

Downloaded on - 11-12-2020 14 31:09

CWP-20832-2020

(a) who has acquired the qualification of Bachelor of Education from any NCTE recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in classes I to V provided the person so appointed as a teacher shall mandatorily undergo a six month Bridge Course in Elementary Education recognized by the NCTE within two years such appointme as primary teacher

Faced with the above situation, learned counsel for the respondents seek time to have instructions and/or file reply in the matter. On their request, adjourned to 06,01.2021.

Since in view of the provisions of sub-section 1 of Section 23 of Right of Children to Free and Compulsory Act, 2009 (Act of 2009), respondents cannot ignore the minimum qualification prescribed by NCTE for recruitment of teacher(s), including PRT: therefore, in the meanwhile. respondent No.4 will treat all the petitioners eligible for the ensuing HTET (PRT) as well, but the same shall be subject to the final outcome of the writ

petition and their result be not declared without permission of this Court. It is clarified that this order will not confer any equitable rights

in favour of the petitioners

Basic pay PRT TGT PGT court case

अध्यापक साथियों के फोन आ रहे हैं 1 जनवरी 2006 से या उसके बाद नियुक्ति तिथि से मास्टर/TGT , JBT, पीजीटी का प्रारंभिक वेतन क्रमशः 18460, 16290, 18750 बारे याचिका डालने के लिए कुछ लोग प्रेरित कर रहे हैं। साथियों!  7 फरवरी 2019 की अधिसूचना के बाद अध्यापकों का यह दावा नियम संशोधित कर खत्म करने का प्रयास किया गया था।
7 फरवरी 2019 को अधिसूचित नियमों को माननीय हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है। इसमें हाईकोर्ट के जाने-माने वकील की मदद मिली हुई है ।
नियमों को चुनौती के लिए एक ही  याचिका काफी होती है और वह डाली हुई है।
अगर 7 फरवरी 2019 की अधिसूचना माननीय हाईकोर्ट से रद्द हो जाती है तो वह फैसला सभी पर समान रूप से लागू होगा। क्योंकि इस याचिका में नियमों को चुनौती दी हुई है और नियम सभी पर एक समान रूप से लागू होते हैं।
साथियों से अनुरोध है गुमराह होने की जरूरत नहीं है। धैर्य से फैसले का इंतजार करें
रमेश मलिक प्रधान हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन 

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